शासन के निर्देशानुसार जारी है पर्याप्त विद्युत आपूर्ति बिलों का समय से भुगतान नहीं करने पर होगी विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही!

शासन के निर्देशानुसार जारी है पर्याप्त विद्युत आपूर्ति बिलों का समय से भुगतान नहीं करने पर होगी विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही!
शासन के निर्देशानुसार जारी है पर्याप्त विद्युत आपूर्ति बिलों का समय से भुगतान नहीं करने पर होगी विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही!

डिजिटल डेस्क | सीधी कार्यपालन अभियंता म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने सीधी ने जानकारी देकर बताया कि विद्युत की प्रदाय अपूर्ति 11 केव्ही मिक्सड फीडरों में शासन की नियमानुसार 10 घण्टे 3 फेस पर एवं 14 घण्टे सिंगल फेस तथा सम्पूर्ण घरेलू उपभोक्ता के 11 केव्ही फीडरों में 24 घण्टा 3 फेस विद्युत प्रदाय एवं कृषि फीडरों में 10 घण्टे विद्युत प्रदाय का नियम प्रचलन में है। कम्पनी द्वारा सभी फीडरों में मीटर स्थापित किये गये है इन फीडरों में लगे मीटरों को आनलाइन करते हुए एमडास सिस्टम से जोड़ा गया है जिसके तहत सभी 33 केव्ही एवं 11 केव्ही फीडरों में प्रदाय की जा रही विद्युत की सतत् निगरानी कम्पनी स्तर से की जा रही है। कई समाचार पत्रों में यह प्रकाशित किया गया है कि 11 केव्ही फीडरों में 4 से 5 घण्टे ही विद्युत प्रदाय किया जा रहा है जो कि सही जानकारी नहीं है।

एमडास सिस्टम से प्राप्त आनलाइन डाटा के अनुसार 89 मिक्सड फीडर की कटेगरी में यह पाया गया है कि माह अप्रैल 2021 में औसत विद्युत प्रदाय 22.31 घण्टे, माह मई 2021 में 21.33 घण्टे एवं माह जून 2021 में 21.34 घण्टे है। माह मई एवं जून 2021 में लाइनों एवं उपकेन्द्रों के रखरखाव के कार्य एवं प्राकृतिक आपदा की वजह से विद्युत प्रदाय 24 घण्टे नहीं हो पायी थी। क्षेत्र के समस्त उपभोक्ताओं के विद्युत बिल की वसूली भी की जा रही है विभिन्न क्षेत्रों में माह जून 2021 के विद्युत विल वसूली का प्रतिशत 10 से 20 प्रतिशत के बीच आया है। उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत विल का भुगतान न करने के कारण विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही करनी पड़ रही है।

उन्होंने उपभोक्ताओ से निवेदन किया है कि अपने विद्युत बिलों का भुगतान म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. की वेबसाइट उचम्र.बव.पद फोन पे, एम.पी. आनलाइन, पेटीएम एवं अन्य माध्यम से करें। जिन उपभोक्ताओं को विद्युत बिल प्राप्त नहीं हुए है वे भी अपना पुराना विद्युत बिल लेकर कम्पनी की वेबसाइट उचम्र.बव.पद फोन पे, एम.पी. आनलाइन, पेटीएम एवं अन्य माध्यम से विद्युत बिल को देख सकते है एवं विद्युत के खपत के आधार पर भुगतान कर सकते है।

म.प्र. शासन के परिपत्र क्रमांक 52 दिनांक 04.01.2019 में निहित प्रावधानों के तहत जले एवं खराब वितरण टांसफारमर से जुड़े 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान करने पर अथवा कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा होने के उपरांत ही जले अथवा खराब वितरण टांसफारमर बदले जाने का प्रावधान निहित है।

उन्होंने उपभोक्ताओं से निवेदन किया है कि बकाया राशि का भुगतान करें जिससे की उपभोक्ताओं को सतत विद्युत प्रदाय हो सके एवं विद्युत कम्पनी अपने संमस्त संसाधनो का उपयोग करते हुए बिल वसूली के स्थान पर रख रखाव पर कर्मचारियों को लगाया जा सकें जिससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवक्ता पूर्ण विद्युत प्रदाय की जा सकें। सीधी संभाग अन्तर्गत अमिलिया वितरण केन्द्र में घरेलू 35182 उपभोक्ताओं पर रू. 53.35 लाख का माह जून 2021 का वर्तमान देयक एवं पूर्व का बकाया राशि 277.90 लाख है, जिसमे से माह जून 2021 में मात्र 3310 उपभोक्ताओं ने 10.55 लाख का विद्युत विल जमा किये गये।

उपभोक्तावार प्रतिशत में 9.4 प्रतिशत विद्युत विल जमा किये गये जो कि शासन के परिपत्र अनुसार वितरण केन्द्र अमिलिया में 10 प्रतिशत राशि भी नहीं आयी। इसी तरह सीधी संभाग में मात्र 42 प्रतिशत राजस्व संग्रहण माह जून 2021 में रहा है जिसके कारण कम्पनी को अत्यधिक आर्थिक क्षति हो रही है इस कारण से विद्युत बिलों का भुगतान न कर रहें उपभोक्ताओं के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की जा रही है। उपभोक्ताओं से निवेदन है कि विद्युत विलो का भुगतान उपरोक्त माध्यम से करना सुनिश्चित करें।

Created On :   1 July 2021 8:06 AM GMT

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