कोरियर में सर्विस की कमी होने पर फोरम ने लगाया 29 हजार से अधिक का जुर्माना

Consumer forum imposed 29 thousand rupees fine on courier service
कोरियर में सर्विस की कमी होने पर फोरम ने लगाया 29 हजार से अधिक का जुर्माना
कोरियर में सर्विस की कमी होने पर फोरम ने लगाया 29 हजार से अधिक का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने मधुर कोरियर सर्विस के खिलाफ परिवाद पारित किया है। इस कोरियर से भेजा गया सामान गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा। इस पर आवेदक द्वारा सामान वापिस मांगा गया। कोरियर संचालक ने न तो सामान वापिस किया और न ही किसी प्रकार की मदद करने की बात कही। इस पर पहले आवेदक द्वारा वकील के माध्यम से नोटिस दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कोरियर संचालक द्वारा सामान या उसका मूल्य देने से इंकार कर दिया। आवेदक ने जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद प्रस्तुत किया। फोरम ने मधुर कोरियर संचालक के खिलाफ फैसला देते हुए भेजे गए सामान का मूल्य 7 प्रतिशत ब्याज की दर के साथ अदा करने और साथ ही वाद व्यय और मानसिक क्षतिपूर्ति व्यय देने का भी आदेश दिया।

क्या है मामला
नौगांव के दवा व्यापारी रामचंद दुबे द्वारा 20 जुलाई 17 को दवा का एक पार्सल मधुर कोरियर के माध्यम से प्राची पोल्ट्री फीड धनपुरी जिला शहडोल भेजा। रामचंद दुबे ने बताया कि उन्होंने यह पार्सल बुकिंग नौगांव में मधुर कोरियर के एजेन्ट नंदू दहायक के माध्यम से कराई। नंदू दहायक ने 770 रुपए की रसीद काटकर राशि प्राप्त की और कोरियर छतरपुर भेज दिया। इसके बाद कोरियर धनपुरी शहडोल नहीं पहुंचा। रामचंद दुबे ने नौगांव में मधुर कोरियर के एजेन्ट नंदू दहायक से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वे कोरियर को छतरपुर भेज चुके थे। इस पर रामचंद दुबे ने मऊ दरवाजा छतरपुर स्थित मधुर कोरियर के प्रभारी राकेश नागवानी उर्फ भाऊ से संपर्क किया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मधुर कोरियर नौगांव में उनके द्वारा ही संचालित किया जाता है, लेकिन उन्होंने नंदू दहायक को हटाने की बात कहकर किसी भी प्रकार की मदद से इंकार कर दिया।

कोर्ट को भी दी गलत जानकारी 
रामचंद दुबे ने कई बार मधुर कोरियर के प्रबंधक, नंदू दहायक और राकेश नागवानी उर्फ भाऊ से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने न तो भेजा गया सामान वापिस किया और न ही सामान की राशि देना स्वीकार किया। इस पर आवेदक रामचंद दुबे ने 25 नवंबर 17 को वकील के माध्यम से नोटिस भेजा। इस नोटिस का भी इनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। परेशान होकर 2 जनवरी 18 को रामचंद दुबे ने राकेश नागवानी उर्फ भाऊ, नंदू दहायक और मधुर कोरियर के प्रबंधक के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत करते हुए 88 हजार 722 रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की। यहां सुनवाई के दौरान राकेश नागवानी ने कोर्ट को बताया कि वे नंदू दहायक को बहुत पहले हटा चुके हैं।

नंदू दहायक के द्वारा रसीद बुक जमा नहीं की है। ऐसे में उसके द्वारा अवैध ढंग से रसीद देकर कोरियर लिया है। कोर्ट ने जब राकेश नागवानी से पूछा कि नंदू दहायक को कब हटाया गया है तो वह इसका ठीक-ठीक उत्तर नहीं दे सका।

कोर्ट ने सुनाया फैसला
जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, सदस्य संजय कुमार शर्मा और निशा गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया कि मधुर कोरियर के एजेन्ट राकेश नागवानी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में रामचंद दुबे के पार्सल मूल्य 26 हजार 512 रुपए 30 दिवस के भीतर अदा करें। इसके साथ ही प्रकरण प्रस्तुत होने दिनांक से राशि दिए जाने दिनांक तक का राशि का 7 प्रतिशत साधारण ब्याज भी अदा करें। आवेदक रामचंद दुबे को इसके अलावा तीन हजार रुपए वाद व्यय व मानसिक क्षतिपूर्ति व्यय भी अदा किया जाए।

 

Created On :   22 Jan 2019 1:23 PM IST

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