धार: ग्राम सभाओं के आयोजन करने के संबंध में निर्देश

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धार: ग्राम सभाओं के आयोजन करने के संबंध में निर्देश

डिजिटल डेस्क, धार। धार मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम-2020 के नियम-14 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी श्री आलोक कमार सिंह द्वारा यह घोषित किया गया है कि आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 4 दिसम्बर 2020 प्रकाशित की गई है। प्रकाशित अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन अधिसूचित किए गए हैं तथा भू-सर्वेक्षण के दौरान नवीन अधिकार अभिलेख तैयार किया जायेगा। जिसमें समस्त खातेदारों के नाम उनके अंश, दायित्व तथा सुखाचार अधिकार अभिलिखित किये जायेंगे तथा ग्रामों के लिये निस्तार पत्रक तथा वाजिब-उल -अर्ज भी तैयार किया जायेगा। शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में स्वामित्व योजना का प्रचार-प्रसार तथा ग्रामीणों में उनके अश, दायित्व तथा सुखाचार अधिकार के संबंध में जागरूकता लाने के उद्धेश्य से ग्राम पंचायत स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 4 जनवरी से 9 जनवरी 2021 तक जिले के समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम समाओं का आयोजन किया जाना है। कलेक्टर श्री सिंह ने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तहसीलदार को निर्देश दिए है कि ग्राम सभाओं के लिए 4 जनवरी से 9 जनवरी तक जिले के समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं एवं ग्राम पंचायत स्तरीय गठित समिति के समस्त सदस्यों की ग्राम सभाओं के दौरान उपस्थिति सुनिश्चित करवाते हुए ग्राम समाओं का आयोजन करवाना सुनिश्चित करें।

Created On :   4 Jan 2021 8:27 AM GMT

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