सीहोर: नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल कोविड 19 के इलाज की निर्धारित दरें रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करें मरीज और परिजन को भी मांगे जाने पर देना जरूरी

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
सीहोर: नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल कोविड 19 के इलाज की निर्धारित दरें रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करें मरीज और परिजन को भी मांगे जाने पर देना जरूरी

डिजिटल डेस्क, सीहोर। सीहोर प्रदेश के सभी नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल (क्लीनिकल स्टाविलिश मेंट) को कोविड-19 के उपचार की निर्धारित दरों को रिसेप्शन काऊंटर पर प्रदर्शित करना जरूरी है। इसके साथ ही मरीज और मरीजों के परिजन को माँगने पर उपचार की निर्धारित दरों को उपलब्ध कराना होगा। निर्धरित दरों के संबंध में भी स्पष्ट किया गया है कि 29 फरवरी 2020 को नर्सिंग होम, निजी हॉस्पिटल के द्वारा जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित की गई दरों से निर्धारित दरें 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। उच्च न्यायालय द्वारा 17 सितम्बर और 23 सितम्बर को कोविड- 19 उपचार की निर्धारित दरों को नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल को रिसेप्शन काऊंटर पर प्रदर्शित करने के पारित आदेश के पालन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए है। आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा सभी नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल को उच्च न्यायालय द्वारा कोविड- 19 की रोकथाम संबंधी प्रकरण में 17 एवं 23 सितम्बर 2020 को पारित उपचार की निर्धारित दरों के आदेश के पालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल स्थापना (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) के अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि संबंधित अधिकारी जिले के समस्त नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल में कोविड- 19 के निर्धारित उपचार की रेट लिस्ट रिसेप्शन काउंटर पर लगवाना सुनिश्चित करे।

Created On :   1 Oct 2020 2:06 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story