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दहेज लोभी पति, सास-ससुर सहित पांच को दो साल की कठोर कैद
डिजिटल डेस्क छतरपुर। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को परेशान करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। जेएमएफसी सोनाली शर्मा की अदालत ने पति, सास, ससुर, जेठ और जेठानी को दो-दो साल की कठोर कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि फरियादी अभिलाषा ने थाना सिटी कोतवाली छतरपुर में 25 मार्च 14 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका विवाह 1 मई 13 को सुमित अवस्थी निवासी चेतगिरी कॉलोनी के साथ हुआ था। अभिलाषा की ससुराल वालों ने जो दहेज की मांग की थी वह सब पैसा अभिलाषा के पिता ने बैंक से लोन लेकर दिया था। अभिलाषा के पिता व चाचा ने दस लाख और सोना दिया था। पुलिस ने दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। जज सोनाली शर्मा की अदालत ने सुमित, अमित, गोकुल प्रसाद, सरोज और प्रभा को दहेज की मांग को लेकर दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 498ए में दो-दो साल की कठोर कैद दो-दो हजार रुपए जुर्माना और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में दो-दो साल की कठोर कैद के साथ तीन-तीन हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना की राशि 25 हजार रुपए बतौर प्रतिकर के रुप में अभिलाषा को देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है।
Created On :   14 Dec 2019 3:22 PM IST