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गांजा बेचने पर चार दोषियों को 10 साल की कठोर कैद
![Four convicts imprisoned for 10 years for selling cannabis Four convicts imprisoned for 10 years for selling cannabis](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2019/10/four-convicts-imprisoned-for-10-years-for-selling-cannabis_730X365.jpeg)
डिजिटल डेस्क छतरपुर । विशेष न्यायाधीश संजय कुमार जैन की कोर्ट ने सोमवार को चार आरोपियों को सजा सुनाई है। इनसे करीब 90 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। ये अवैध गांजा का कारोबार करते थे। इस पर कोर्ट ने तीन आरोपियों को दस-दस साल की सजा और चौथे आरोपी को तीन साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। कोर्ट सभी आरोपियों पर अर्थदंड भी अधिरोपित किया है।
4 साल पुराना है मामला
एडवोकेट वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि भगवां थाना क्षेत्र केे घुवारा चौकी प्रभारी शैलेन्द्र सिंह यादव ने 12 अगस्त 15 को वाहन चैकिंग के दौरान एक इंडिगो कार क्रमांक एमपी 09-5970 को रोका। इसमें तीन युवक सवार थे। चैकिंग के दौरान जब कार की डिग्गी खोली गई तो इसमें सफेद पालीथिन में खाकी कागज के 20 पैकेट मिले। इस पर पुलिस ने इन पैकेट को खोलकर चैक किया तो इसमें गांजा पाया गया। जब इन आरोपियों ने पुलिस ने पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि उनके दो साथी और हंै। वे रास्ते में उतरकर गांजा बेच रहे हैं। इस पर पुलिस ने अन्य दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे 5 किलोग्राम 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इन पांचों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया।
इन मामले में विशेष न्यायाधीश संजय कुमार जैन ने सुनवाई की। इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलो के तर्क सुने। गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी इमरान खान, शाहरुख खान, जीतेन्द्र, राजेन्द्र लोधी और राजाराम लोधी को अवैध मादक पदार्थ बेचने का आरोपी पाया। इस पर उज्जैन निवासी इमरान खान, शाहरुख खान और मंसूरी समस्त निवासी उज्जैन को 10-10 साल सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया। आरोपी राजाराम लोधी निवासी शाहगढ़ को एक धारा में 10 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माना और दूसरी में दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष के कारावास और 50 हजार रु के जुर्माने से दंडित किया। इस तरह से राजाराम लोधी को दस साल की कठोर कैद और डेढ़ लाख के जुर्माने की सजा हुई। राजेंद्र लोधी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार जुर्माने से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है।
Created On :   1 Oct 2019 8:45 AM GMT