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1अप्रैल से एक हजार वर्गफीट मकान खरीदने पर 36 हजार रुपए ज्यादा देना होगा स्टाम्प शुल्क
![From April 1, stamp duty will have to be paid more than 36 thousand rupees for buying one thousand square feet house. From April 1, stamp duty will have to be paid more than 36 thousand rupees for buying one thousand square feet house.](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2020/03/from-april-1-stamp-duty-will-have-to-be-paid-more-than-36-thousand-rupees-for-buying-one-thousand-square-feet-house_730X365.jpeg)
डिजिटल डेस्क छतरपुर । नए वित्तीय वर्ष में संपत्ति की गाइड लाइन दरें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन मकान की निर्माण लागत दरें बढऩे जा रही हैं। इससे नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में मकान खरीदना महंगा हो जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में अब तक आवासीय मकान निर्माण लागत (आरसीसी वैल्युएशन) दर प्रति वर्ग मीटर 6 हजार 400 रुपए थी, वह अब बढ़कर 9 हजार 500 रुपए हो जाएगी। इसी प्रकार नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी हुई दरों के आधार पर मकान खरीदना महंगा हो जाएगा। अब बढ़ी हुई दर से मकान बनाने पर होने वाले खर्च का आंकलन किया जाएगा। इसी के आधार पर स्टांप शुल्क ज्यादा लगेगा। अब एक हजार वर्गफीट पर बने मकान को खरीदने के लिए 36 हजार रुपए ज्यादा स्टांप शुल्क देना होगा। शासन द्वारा लागू की गई नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी।
ऐसे समझें बढ़ी हुई दरें 8एक हजार वर्ग फीट (92.90 वर्ग मीटर) निर्माण में इतना अंतर आएगा
एक हजार वर्ग फीट (92.90 वर्ग मीटर) निर्माण में अभी के रेट 4800 रुपए के हिसाब से 4 लाख 46 हजार रुपए लागत आ रही है। इस पर 9.5 प्रतिशत के हिसाब से 42 हजार 370 रुपए का शुल्क लगेगा। नए रेट 6000 रुपए के हिसाब से लागत 6 लाख 46 हजार रुपए आ रही है। इस पर शुल्क 61 हजार 370 रुपए के लगेंगे। यानी 19 हजार रुपए ज्यादा देना होगा।
एक हजार वर्ग फीट में बने मकान की लागत अभी 5,600 के हिसाब से 5.30 लाख है। 12.5 प्रतिशत के हिसाब से 65 हजार 125 रुपए का स्टाम्प शुल्क लगेगा। नई दर 7,500 रुपए के हिसाब से 6 लाख 98 हजार रुपए होती है। इस पर 83 हजार 250 रुपए का स्टांप शुल्क लगेगा। यानी 22 हजार रुपए का शुल्क ज्यादा देना होगा।
अभी नगरीय क्षेत्र में 6,400 रुपए के हिसाब से एक हजार वर्गफीट पर बने मकान की लागत मूल्य करीब 6 लाख रुपए है। 12.5 प्रतिशत के हिसाब से स्टांप शुल्क 74 हजार रुपए लगेगा। अब निर्माण 9,500 रुपए के हिसाब से हो तो लागत करीब 9 लाख रुपए होगी। स्टांप शुल्क 1 लाख 10 हजार 355 रुपए लगेगा। यानी 36 हजार रुपए ज्यादा देने होंगे।
नपा व नप में 12.5 त्न लगता है संपत्ति मूल्य पर स्टांप शुल्क
नगर पालिका और नगर परिषद में अभी प्लॉट या मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए बाजार में संपत्ति के मूल्य पर 12.5 प्रतिशत की दर से स्टांप शुल्क देना होता है, जबकि पंचायत क्षेत्र में 9.5 प्रतिशत की दर से स्टांप शुल्क लगता है। जबकि पंचायत में नपा का शुल्क 3 प्रतिशत हट जाता है।
पिछले साल 20 प्रतिशत गाइड लाइन की दरें कम की थीं
संपत्ति की गाइड लाइन भले ही नहीं बढ़ी हो लेकिन आरसीसी निर्माण के लिए दरें बढ़ाई गई हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले साल सरकार ने 20 प्रतिशत संपत्ति गाइड लाइन की दरें कम की थी। उस समय रेट भी कम हो गए थे। इसी कारण अब आरसीसी निर्माण की दरें बढ़ाई जा रही हैं।
आवासीय निर्माण की दरें बढ़ी, व्यावसायिक की नहीं
शासन ने संपत्ति की गाइड लाइन दरें नहीं बढ़ाई हैं, पर निर्माण लागत दरें बढ़ा दी हैं। इससे मूल्यांकन बढ़ जाएगा। यह दरें आवासीय निर्माण के लिए बढ़ाई जा रही हैं। व्यावसायिक निर्माण की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। बढ़ी हुई दरें एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी। बढ़ी हुई दरों से मकानों की खरीद फरोख्त करने वालों पर असर पड़ेगा।
इनका कहना है
शासन द्वारा जमीनों के दमों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन आरसीसी वैल्यूवेशन फीस में कुछ बढ़ोतरी की जा रही है। बढ़ी हुुई दरें एक अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगी।
- बीपी रावत, जिला पंजीयक
Created On :   19 March 2020 9:26 AM GMT