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झाबुआ उपचुनाव : गोपाल भार्गव का विवादित बयान, कांग्रेस उम्मीदवार को बताया पाकिस्तानी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। झाबुआ उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार भानू भूरिया सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। भूरिया के नामांकन में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कांग्रेस सरकार को पाकिस्तान समर्थक बताया है। भार्गव ने कहा कि झाबुआ का उपचुनाव दो पार्टियों के बीच नहीं बल्कि भारत-पाकिस्तान के बीच है। भानू भूरिया भारत के प्रतिनिधि और कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया पाकिस्तान के प्रतिनिधि हैं।
#WATCH Gopal Bhargava, BJP on Jhabua (Madhya Pradesh) assembly by-election: This election is not a contest between two parties but between India and Pakistan. Bhanu Bhuria (BJP candidate) represents India, & Kantilal Bhuria (Congress candidate) represents Pakistan. pic.twitter.com/2LGXvTyIoV
— ANI (@ANI) September 30, 2019
उन्होंने कहा कि, कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों और किसानो से झूठे वादे किए हैं। झाबुआ उपचुनाव में जनता कांग्रेस के अभिमान को चकनाचूर कर देगी। बीजेपी सरकार ने आदिवासियों का सम्मान बढ़ाया है।
भार्गव ने कहा,'आदिवासियों के बेटा बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने काम बीजेपी सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार में भय और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। गरीब को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही।'
कांग्रेस ने जताया विरोध
गोपाल भार्गव के बयान पर कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस भार्गव की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उनपर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेता कमलनाथ सरकार का काम देखकर मानसिक अवसाद में आ गए हैं। उपचुनाव के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।