दहेज हत्या में पति, सास, ससुर, देवर और मामा ससुर को 8-8 साल की सजा 

Husband, mother in law and father in law sentenced to eight years in dowry murder
दहेज हत्या में पति, सास, ससुर, देवर और मामा ससुर को 8-8 साल की सजा 
दहेज हत्या में पति, सास, ससुर, देवर और मामा ससुर को 8-8 साल की सजा 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जिला अदालत ने दहेज हत्या के आरोप में  श्रद्द्धा कॉलोनी साकेत नगर निवासी पति चंद्रेश तिवारी, ससुर चंद्रेशेखर तिवारी, सास सुनीता तिवारी, देवर अंश तिवारी और मामा ससुर मनोरंजन मिश्रा को 8-8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पाठक ने पांचों आरोपियों पर 6-6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे

अभियोजन के अनुसार गुप्तेश्वर निवासी रेणु तिवारी का विवाह 12 मई 2013 को श्रद्द्धा कॉलोनी साकेत नगर निवासी चंद्रेश तिवारी के साथ हुआ था। शादी के पहले दहेज में कार की मांग की गई थी, लेकिन रेणु का परिवार कार नहीं दे पाया। इसकी वजह से चंद्रेश का पूरा परिवार नाराज था। शादी के तीन-चार दिन बाद चंद्रेश और उसके परिवार वालों ने फिर से कार की मांग की। रेणु के भाई पंकज मिश्रा ने चंद्रेश को डेढ़ लाख रुपए दिए। इसके बाद भी रुपयों की मांग की जाती रही। पंकज मिश्रा ने कुछ दिन बाद फिर से 25 हजार रुपए नकद दिए गए। इसके बाद भी पति चंद्रेश तिवारी, ससुर चंद्रेशखर तिवारी, सास सुनीता तिवारी, देवर अंश तिवारी और मामा ससुर मनोरंजन मिश्रा लगातार रेणु को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। 

फांसी पर लटाक पाया गया था शव

एक जुलाई 2014 को रेणु तिवारी का शव फांसी पर लटकता हुआ पाया गया। परिवार के सभी सदस्य फरार हो गए। रेणु का अंतिम संस्कार उसके मायके वालों ने किया। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में धारा 302, 304 बी, 498 ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। लोक अभियोजक अशोक पटेल और फरियादी के अधिवक्ता जितेन्द्र पांडेय ने तर्क दिया कि आरोपियों ने पहले रेणु तिवारी की हत्या की। इसके बाद हत्या को आत्महत्या बताने के लिए शव को फांसी पर लटका दिया और फरार हो गए। ऐसे मामले में आरोपियों को कठोर सजा दी जाना चाहिए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को धारा 302 में दोषमुक्त कर दिया। दहेज हत्या की धारा 304 बी में पांचों आरोपियों को 8-8 साल की सजा और 6-6 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

Created On :   23 Aug 2019 1:05 PM GMT

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