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झाबुआ: अपहरण के मामलों में परिवार को मिलेगा अधिकार-पत्र

डिजिटल डेस्क, झाबुआ। झाबुआ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में अपराधियों पर अंकुश लगाने का कार्य पूरी ताकत से किया जाएगा। आम लोगों को कानून के राज का एहसास करवाया जाएगा। गत 8 माह में अपराधियों के विरूद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही का परिणाम है कि विभिन्न तरह के अपराधों में 15 से लेकर 50 प्रतिशत तक की कमी आयी है। बालिकाओं और महिलाओं से जुड़े अपराधों में लिप्त लोग नरपिशाच हैं। उन्हें किसी भी स्थिति में न छोड़ा जाए। बलात्कारियों को तो फाँसी ही मिलना चाहिए। प्रदेश में गुम बालिकाओं के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई है। अपहृत बच्चे की बरामदगी के लिए चैकलिस्ट के अनुसार कार्यवाही होगी। परिजनों को एक रिकार्ड पत्र दिया जाएगा जिसमें पुलिस द्वारा की जा रही विवेचना का विस्तृत विवरण होगा। अधिकार पत्र में जानकारी रहेगी कि कितने दिनों में क्या-क्या कार्यवाही की गई है। इस व्यवस्था में अब अपहृत होने वाले बच्चे के परिजन के साथ प्रत्येक 15 दिन में थाना प्रभारी और प्रत्येक 30 दिन में एसडीओपी केस डायरी के साथ बैठेंगे। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकार पत्र के अनुसार कार्यवाही हुई है अथवा नहीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान सोमवार को मिंटो हॉल भोपाल में प्रदेश-स्तरीय सम्मान अभियान का शुभारंभ कर रहे थे। इस अभियान का उद्देश्य महिला अपराध के उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, महिलाओं और बालिकाओं के लिए सम्मानजनक एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना और आम लोगों को कानूनी प्रावधानों के प्रति इस तरह जागरूक करना है कि वे महिला सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें। कार्यक्रम में गृह विभाग के साथ ही अभियान में सहयोगी महिला एवं बाल विकास और जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के 6 साहसी नागरिकों को उनके जिलों के कलेक्टर, एस.पी. के माध्यम से प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए। इन नागरिकों द्वारा विभिन्न अपराधियों को पकड़वाने में भूमिका निभाई गई। घट रहा अपराधों का प्रतिशत मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नाबालिगों के साथ घटित अपराधों में वर्ष 2020 में भोपाल, छिंदवाड़ा, इंदौर और नरसिंहपुर में 5 अपराधियों को मृत्युदण्ड दिया गया। गत 9 माह में प्रदेश में बलात्कार के प्रकरणों में 19 प्रतिशत, अपहरण एवं व्यपहरण के प्रकरणों में 23 प्रतिशत, भ्रुण हत्या में 20 प्रतिशत, छेड़छाड़ और लज्जाभंग से संबंधित अपराधों में 14 प्रतिशत की कमी आयी है। बलात्कार के प्रकरणों के निराकरण के लिए दो माह की समयावधि में वर्ष 2020 की प्रथम छमाही में हुआ निराकरण प्रतिशत 44 था जो द्वितीय छमाही (जुलाई से दिसम्बर) में 65 प्रतिशत हो गया है। यौन अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कर भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, धार और मुरैना जिलों में ऐसे अपराधियों की 23 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति कब्जे से मुक्त कराई गई। इसके साथ ही इनके विरूद्ध एन.एस.ए, जिलाबदर आदि की कार्यवाही भी की गई। अपराधों में प्रयोग में लाए गए वाहनों के वाहन चालक लायसेंस भी निरस्त किए जा रहे हैं। नशे के विरूद्ध अभियान के अंतर्गत 75 करोड़ से अधिक के ड्रग्स पकड़े गए। लगभग एक लाख परिवारों को तबाह होने से बचाने में सफलता मिली। वाहनों में पैनिक बटन के माध्यम से महिलाओं को संकट की स्थिति में सूचना देने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला अपराधों की सूचना देने के लिए वर्तमान में अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर संचालित हैं। इनके एकीकरण पर विचार कर कदम उठाए जाएंगे। एस.पी. से लेकर डी.जी. तक सभी करेंगे समीक्षा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जो बच्चियां लापता होने के प्रकरणों की समीक्षा सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक करेंगे। इसके पश्चात क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक जोन स्तर की समीक्षा करेंगे। प्रदेश के सभी पुलिस जोन में सम्पन्न समीक्षा के पश्चात पुलिस महानिदेशक द्वारा एकत्र जानकारी की समीक्षा की जाएगी। जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई में गुमशुदा बच्चों के परिजन को प्राथमिकता से सुना जाएगा। मजदूरी के लिए जिले से बाहर जाने की स्थिति में पंजीयन की व्यवस्था होगी। वन स्टाप सेंटर को सुदृढ़ बनाया जाएगा। प्रदेश में अपहृत बालिकाओं के संबंध में स्टडी भी करवाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जानकारी दी कि सीधी में दुष्कर्म के दोषी अपराधियों को पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रभावी कार्यवाहियों के लिए मध्यप्रदेश पुलिस को बधाई भी दी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।