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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
डिजिटल डेस्क सीधी। विशेष न्यायाधीश अजीत सिंह ने अपने न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 183/18 शासन विरूद्ध शिवचरण गोड़ के प्रकरण में भादसं की धारा 302 मे आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं भादसं की धारा 201 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुखेन्द्र द्विवेदी ने बताया है कि ग्राम सेमरहिया थाना कोतवाली के निवासी आरोपी शिवचरण सिंह गोड़ पिता भागवत सिंह गोड़ ने अपनी पत्नी हंसवती को 30 अप्रैल 2018 को करीब 11 बजे अपने घर में मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से लात-घूसों से मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी थी और साक्ष्य छुपाने के नियत से ग्राम सेमरहिया निवासी रामलखन सिंह के खेत में महुआ के पेड़ में लाश को लटका दी थी। उक्त आशय की शिकायत थाना कोतवाली सीधी में होने पर पुलिस द्वारा थाना के अपराध क्रमांक 706/18 के आाधार पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया था, जिसकी सुनवाई और साक्ष्यों का परीक्षण पश्चात आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा विद्वान न्यायाधीश द्वारा प्रदान की गई। उपरोक्त प्रकरण को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लेते हुए सनसनीखेज और गंभीर अपराध की प्रकृति में लिया जाकर अच्छी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी आज सलाखों के पीछे हैं।
Created On :   16 Sept 2021 2:15 PM IST