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हत्या के आरोपी को उम्रकैद, डेढ़ साल पहले दुल्हन के रिश्तेदार को मार दी थी गोली
डिजिटल डेस्क छतरपुर। शादी में दूल्हे के टीका के दौरान बाराती को हर्ष फायर करने से मना किया, तो बाराती ने दुल्हन के रिश्तेदार को गोली मार कर हत्या की थी। इस मामले में सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा की कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास के साथ 12 हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि सरदापुर गांव के रहने वाले फरियादी कमलेश अहिरवार ने 30 अप्रैल 2018 को थाना ओरछा रोड पुलिस को सूचना दर्ज कराई कि 29 अप्रैल को वह अपनी साली की शादी में गौरगांय गया था। शादी में उसका भांजे बृजेंद्र अहिरवार निवासी खोई उप्र भी आया था। ग्राम पीरा से बारात आई थी। रात्रि करीब 12.30 बजे उसके ससुर छन्नूलाल घर के दरवाजे में दूल्हे का टीका कर रहे थे। उसी दौरान बारात में शामिल जागेश्वर अहिरवार निवासी ग्राम पीरा ने दो नली बंदूक से भड़ में फायर करने की कोशिश की। बृजेंद्र ने फायर करने से मना किया। इसी बात पर गुस्से में आकर जागेश्वर ने बृजेंद्र को गोली मार दी और जागेश्वर मौके से भाग गया। घायल हालत में बृजेंद्र को जिला अस्पताल लेकर आए। जहां डॉक्टर ने बृजेंद्र को मृत बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी जागेश्वर को गिरफ्तार करके मामला कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर जीपी दिनेश तिवारी ने पैरवी करते हुए मामले से जुड़े सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए और आरोपियो को कड़ी सजा देने की अपील की। सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने जागेश्वर को हत्या के आरोप का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 12 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।
Created On :   29 Dec 2019 11:18 PM IST