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पत्नी का किया कत्ल, बेटे ने देखा तो उसे भी जिंदा जला दिया
डिजिटल डेस्क सीधी। जिले के मझौली थाना अंतर्गत ग्राम खमचौरा में पिछले माह एक महिला वउसके छ: वर्षीय पुत्र की संदिग्ध अवस्था में जलने से हुई मौत के मामले में पुलिस की जांच पड़ताल में मृतिका महिला का पति ही कातिल निकला है। पत्नी और पुत्र की गला घोंटकर हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने हेतु लाश को आग में जलाने वाले आरोपी पति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उस पर हत्या का मामला दर्ज करते हुये उसे जेल भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 27 सितम्बर 2017 को ग्राम खमचौरा निवासी निर्मला सिंह गोंड़ की लाश जली मृत अवस्था में उसके घर के अंदर कमरे में चारपाई के नीचे संदिग्ध अवस्था में मिली थी। वहीं उसका पुत्र प्रिंस सिंह जला हुआ पड़ा था जिसकी उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले में मझौली पुलिस द्वारा मर्ग क्रमांक 159ध्17, 162ध्17 धारा 174 के तहत कायम कर पंचनामा एवं शव पीएम के पश्चात इसे जांच में लिया गया। जांच में पुलिस ने पाया कि घटना दिनांक की रात मृतिका महिला एवं उसके पति विनोद सिंह गोंड़ के बीच मोबाइल फोन के जरिये किसी से बात करने को लेकर विवाद हुआ था। धीरे-धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि पति भारी गुस्से व तैश में आकर पत्नी का गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इस दौरान चारपाई पर सो रहा उसका पुत्र नींद से जाग गया। पुत्र के देख लिये जाने के कारण पति ने उसे भी मारना शुरू कर दिया। जिससे सिर में गहरी चोंट लगने के कारण वह बेहोश हो जाने पर आरोपी पति घर में रखा कैरोसीन का गैलन उठाया और दोनों पर उड़ेल कर माचिस मार दिया। जिससे महिला की लाश जलकर खाक हो गई तो बेहोश पुत्र गंभीर रूप से जल गया। रात्रि बीतने के बाद सुबह जब इसकी जानकारी पड़ोसियों को हुई तो वह पुलिस को सूचना दिये। मौके से पहुंची पुलिस द्वारा गंभीर रूप से जले पुत्र को उपचार के लिये जिला अस्पताल भेजा गया जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई थी।
साक्ष्य छिपाने के लिये पुत्र को मारा
आरोपी पति विनोद सिंह द्वारा पत्नी निर्मला की गला घोंटकर हत्या करने के दौरान पुत्र प्रिंस को मारने के पीछे साक्ष्य छिपाना था। क्योंकि वह नींद से जाग गया था और आरोपी के अपराध को देख लिया था। जिससे डरकर आरोपी पति स्वयं अपने पुत्र को भी बेदर्दी पूर्वक पीटते हुये उसके सिर में वार कर दिया था। जिस पर वह अचेत होकर गिर गया था। अचेत अवस्था में मृत समझकर साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से पुत्र को भी मृतिका पत्नी के साथ जला दिया था। आरोपी पति विनोद सिंह गोंड़ पिता चक्रपाणि सिंह गोंड़ उम्र 38 वर्ष निवासी पोंड़ी थाना सरई जिला सिंगरौली हाल मुकाम खमचौरा
थाना मझौली को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या की धारा 302, 201 के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
Created On :   16 Oct 2017 5:00 PM IST