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मन्दसौर: गांव में 2 लाख रुपये की विधायक निधि से चबूतरे का निर्माण होगा - वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा

डिजिटल डेस्क, मन्दसौर। मन्दसौर वित्त, वाणिज्यकर, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग म.प्र. शासन के मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने जनपद पंचायत मल्हारगढ़ के गांव बरखेड़ा देव में लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुवे। लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री श्री देवड़ा ने कन्याओं का पूजन कर किया। इस अवसर पर मंत्री श्री देवड़ा ने 12.85 लाख रुपए से निर्मित ग्राम बरखेड़ा देव का ग्राम पंचायत भवन, 5.28 लाख रुपये से निर्मित निर्मलनीर कूप एवं 5.49 लाख रुपये से निर्मित पंचायत भवन की बाउंड्री वाल का लोकार्पण किया गया। इस तरह कुल 23 लाख 62 हजार के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। मंत्री श्री देवड़ा ने गांव में विधायक निधि से चबूतरे के निर्माण के लिए 2 लाख रुपये देने की बात कही। विधायक निधि से गांव में चबूतरे का निर्माण किया जाएगा। लोकार्पण कार्यक्रम में मंत्री श्री देवड़ा ने कहा हिंदुस्तान गांव का देश है और खजाने पर हक तो गरीब लोगों का है। जनता सरकार बनाती है तो सरकार में बैठे लोगों को जनता का काम करना यह उनका राजधर्म है। सरकार ने किसानों के साथ कभी धोखा नही किया है। कई लोग किसानों को कृषि बीज के नाम पर बेवजह गुमराह कर रहे हैं। किसानों को किसी के भी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। कृषि कानून हमेशा किसानों के हितेषी हैं। उन कानूनों से किसानों को किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होगा। जबकि यह कानून किसानों की आय दोगुना करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर उन्होंने सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रदान की। सरकार ने हमेशा विकास के कार्य किए है। तथा लगातार विकास के कार्य जारी रहेंगे। सरकार के द्वारा जो वादे किए गए हैं वह सभी वादे समय पर पूर्ण भी किए हैं। संबल योजना ऐसी योजना थी, जो गरीबों के लिए वरदान का काम करती थी। इस योजना के माध्यम से मृत्यु के पश्चात गरीब परिवार को 5 हजार की अंत्येष्टि सहायता प्राप्त होती थी। इस योजना को पुनः शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एवं अन्य सभी योजनाएं फिर से शुरू कर दी गई है। अब सभी योजनाओं का लाभ गरीब परिवार को प्राप्त होगा। कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी ने प्रदेश के साथ-साथ देश एवं पूरे विश्व को एक संकट के सामने खड़ा कर दिया था। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में प्रदेश की सरकार ने पूरी सूझबूझ के साथ शासन को संभाला तथा विकास के कार्य किए। कोरोना महामारी से बचने के लिए मसाज लगाना सबके लिए अनिवार्य है। तभी इससे सुरक्षा होगी। मास्क लगाना एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करना कभी ना भूले। यह हम सभी का नैतिक कर्तव्य भी हैं, नैतिक कर्तव्य का पूरी ईमानदारी के साथ पालन होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान श्रीमदनलालराठौर, जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच, उपसरपंच, बड़ी संख्या में ग्रामीणजन किसान व पत्रकार मौजूद थे।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।