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तीन मासूम बच्चों को फांसी देकर खुद फंदे पर झूल गई मां

डिजिटल डेस्क सागर। बंडा पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम पिपरिया चौदा में सोमवार को दर्दनाक घटना सामने आईख् जिसमें महिला ने अपने तीन मासूम बच्चों को फांसी पर लटकाने के बाद खुद भी फंदे पर झूल गई। तीनों बच्चों समेत महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने मौका मुआयना किया। एसपी ने बताया कि घटना के पीछे पारिवारिक विवाद हो सकता है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
जानकारी के अनुसार पिपरिया चौदा निवासी हरिसिंह लोधी की 26 वर्षीय पत्नी कुंतीबाई, पुत्र पुष्पेंद्र उम्र 7 वर्ष, पुत्री हर्षिल 4 वर्ष, पुत्र अंकित 2 वर्ष की फांसी से मृत्यु हुई है। बड़ी बात यह है कि हरिसिंह लोधी और उनके परिजन इस घटना को लेकर अंजान बने हुए हैं। वहीं पुलिस द्वारा सूचना दिए जाने के बाद कुंती के सानौधा निवासी भाई पिपरिया चौदा पहुंचे उन्होंने ससुराल वालों पर प्रताडऩा देने और घटना को छिपाने के आरोप लगाए है। इस घटना से गांव में मातम छाया हुआ है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।