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रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा : उपपंजीयक समेत आठ पर मामला दर्ज करने आदेश
डिजिटल डेस्क छतरपुर नौगांव । नौगांव न्यायालय के प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश ने फर्जी प्लॉट की रजिस्ट्री के मामले में आठ आरोपियों पर मामला दर्ज करने के आदेश थाने को दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह प्लॉट 1971 में 1500 रुपये में क्रय की थी । इस बेसकीमती जमीन को 15 जुलाई को जालसाजी करके नौगांव के भू-माफियाओं ने भूस्वामी के स्थान पर किसी दूसरे को खड़ा करके प्लॉट की रजिस्ट्री करवा ली थी। न्यायालय ने पति-पत्नी समेत उपपंजीयक के साथ आठ पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
ये है मामला
महोबा जिला के रहने वाले फरियादी रामदत्त दुबे पिता बाला प्रसाद ने नौगांव न्यायालय में अर्जी लगाई थी कि उनके प्लॉट को जालसाजी करके बेच दिया गया। फरियादी महोबा जिला में रहकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने छतरपुर आ गया था । रामदत्त की नौकरी
श्योपुर जिला मुरैना में शिक्षक के पद पर लगी, इसलिए वहां के निवासी भी हो गए। इसी दौरान उन्होंने बंगला नंबर 4 में प्लॉट नर्मदा भवन के बगल में
स्टेट बैंक रोड पर छन्नू लाल पिता छोटे लाल पांडेय मुख्तियार आम नारायण दास, शंभूदयाल, ओमकार पांडेय, चन्द्रप्रकाश पांडेय से 1500 रुपये में क्रय कर उपपंजीयक कार्यालय छतरपुर से रजिस्ट्रर बैनामा कराकर कब्जा प्राप्त किया था। इसी बीच उनके रिश्तेदारों से सूचना मिली की कुछ लोगों ने ताला तोड़ दिया । इस सूचना पर वे दोनों पुत्र अनूप और पंकज के साथ नौगांव आए और देखा की ताला टूटा हुआ था और गेट में नया ताला लगा दिया गया। उसके बाद परिवादी को यह जानकारी मिली की प्लॉट को हड़प करने की योजनापूर्वक अन्य व्यक्ति को रामदत्त बाह्मण पिता बाला प्रसाद लेख कराकर भूखंड का विक्रय आशीष कुमार नगरिया पिता ओमप्रकाश, श्रीमती मधुबाला पति आशीष के नाम विक्रय कर दिया। इसके बाद रामदत्त के द्वारा विक्रय पत्रों की प्रमाणित प्रति मांगी और नगर पालिका ने भूखंड स्थानांतरण किए जाने के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की।
धोखाधड़ी, कूटरचना, जालसाजी का दर्ज करो केस
न्यायालय के प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश महेश चन्द्र लाचौरिया ने परिवाद पर सुनवाई करते हुए आशीष कुमार नगरिया,, मधुबाला नगरिया, रामदत्त बाह्मण तनय बाला प्रसाद बाह्मण निवासी नौगांव हाल निवासी फतेहपुर बजरिया,बालमुकुंद चौबे ठठेवरा, अनिल कुमार तिवारी , आरके पाठक अधिवक्ता और नौगांव में पदस्थ करण सिंह घोष उपपंजीयक, संतोष गंगेले रजिस्ट्री लेखक पर मामला दर्ज करने के आदेश थाने को दिए।
पुलिस ने दर्ज नहीं किया था मामला
पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में अवगत कराया । जांच उपनिरीक्षक सीएस मिश्रा ने परिवादी के कथन लेने के अलावा ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस थाने में कई बार शिकायत पर मामला दर्ज नहीं करने पर परिवादी ने कोर्ट की शरण में गया था। आरोप है कि प्लॉट बीच शहर में है, वर्तमान में आशीष नगरिया और उनकी पत्नी का कब्जा है। यह प्लॉट 46 साल पहले 1500 रुपये में रामदत्त दुबे ने क्रय किया था आज उसकी कीमत 50 लाख रुपये है। इसी लालच में आठ लोगों ने मिलकर उस प्लॉट को जालसाजी से हड़प लिया। इस पूरे मामले में आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र जैसे दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है ।
Created On :   7 Feb 2018 6:06 PM IST