जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं कोरोना रोकथाम जागरूकता अभियान चलाया गया

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जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं कोरोना रोकथाम जागरूकता अभियान चलाया गया

डिजिटल डेस्क, झाबुआ। जिला न्यायालय परिसर झाबुआ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं बचाव के लिए जागरूकता अभियान जन आंदोलन चलाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज श्री राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज श्री राजेश देवलिया के निर्देशन एवं नेतृत्व में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिये जिला न्यायालय परिसर झाबुआ में जन जागरूकता के लिये पक्षकारों, अधिवक्ताओं एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण को संबोधित करते हुए संक्रमण रोकथाम के लिए मास्क का बराबर उपयोग करने किसी वस्तु या व्यक्ति के संपर्क में आने पर सेनेटाईजर अथवा साबुन से बारबार हाथ साफ करने एवं भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचने एवं आपस में दो-गज की दूरी बनाये रखने की सलाह एवं समझाईश दी गई। परिसर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर बड़े-बड़े बैनर लगाकर ”जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं“ एवं ”दो-गज की दूरी बहुत जरूरी.. बहुत जरूरी..“ का सकारात्मक एवं प्रेरक संदेश दिया गया। आज ही विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के द्वारा एक अन्य कार्यक्रम में पैरालीगल वालेंटियर्स को प्रशिक्षण देकर कोरोना रोकथाम एवं बचाव के लिये एवं लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत से आम जनता को जन उपयोगी सेवाओं जैसे सड़क की स्ट्रीट लाईट, साफ-सफाई की सेवाऐं, सुचारू यातायात के लिये सड़क के गड्डे भरने और मरम्म्त की सेवाऐं, पेय जल प्रदाय सेवा, खराब हैंड पम्पों का सुधार आदि अत्याधिक जन महत्व की उपयोगी सेवाओं को सुचारू बनाये रखने के संबंध में आम नागरिकों के आवेदन लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिये प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मुकेश कौशल, लोक अभियोजन अधिकारी श्री सौभाग्य सिंह खिंची, अन्य पक्षकारगण एवं महिला पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित थे।

Created On :   30 Nov 2020 8:11 AM GMT

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