झाबुआ: कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव के लिये पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन

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झाबुआ: कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव के लिये पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन

डिजिटल डेस्क, झाबुआ। झाबुआ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव के लिये पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। श्री सिपाहा ने अवगत कराया कि इस आदेश के तहत् जिले कि राजस्व सीमा में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दिन सभी दुकानें, प्रतिष्ठान बंद रहेगें, (पेट्रोल पंप एवं मेडिकल सेवाओं को छोड़कर) तथा समस्थ गतिविधियां प्रतिबंधित होकर लोग अपने घरों में ही रहेंगे। टोटल लॉकडाउन की सर्ते पूर्व में जारी आदेश की तरह यथावत रहेंगी। जिले में सोमवार से शनिवार तक समस्त दुकाने, प्रतिष्ठान, प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक (कंटेनमेंट को छोड़कर) खुल सकेंगे। समस्थ होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त किया गया है। जिले में साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। यह आदेश पूर्व में जारी मूल आदेश का भाग रहेगा और शेष निर्देश पूर्ववत यथावत रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्डसंहिता 1860 की धारा 188,269,270 एव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51,60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

Created On :   8 Aug 2020 3:27 PM IST

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