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राजनांदगांव : कलेक्टर ने मानपुर में बैठक लेकर कोविड-19 से बचाव एवं सतर्कता के लिए दिए आवश्यक निर्देश

डिजिटल डेस्क, राजनांदगांव। एमआरपी से अधिक मूल्य में सामान बेचने पर होगी कार्रवाई राजनांदगांव 13 सितम्बर 2020 कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने अपने दौरे में कल मानपुर विकासखंड के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की बैठक लेकर कोविड-19 से बचाव तथा सतर्कता के प्रचार-प्रसार के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व, स्कूल, आंगनबाड़ी के संबंध में किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रगति लाने कहा। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि जिले में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे है तथा मृत्यु दर भी बढ़ोतरी हुई है। इसका प्रमुख कारण लोगों द्वारा कोरोना लक्षणों की जानकारी छुपाना है, जिससे समय पर इलाज नहीं हो पाता। श्री वर्मा ने कहा कि जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के माध्यम से सरपंच, सचिवों द्वारा इसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए। सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण वाले मरीज अनिवार्य रूप से जांच कराएं तथा रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन में रहे। उन्होंने कहा कि जांच कराने में देरी होने पर संक्रमण का खतरा बढ़ता है। कोविड-19 संक्रमण की पहचान जितनी जल्दी होगी उपचार तत्काल प्रारंभ होगा। इसलिए कोई व्यक्ति जानकारी न छुपाएं। कलेक्टर श्री वर्मा ने गिरदावरी कार्य की जानकारी लेते हुए समय पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से शिक्षा कार्यक्रम की जानकारी ली। बीईओ ने बताया कि ऑनलाईन क्लास, मोहल्ला क्लास तथा ब्लूटूथ के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कलेक्टर श्री वर्मा ने कृषि अधिकारी से कहा कि फिल्ड में जाकर कार्य करे। किसानों को फसल में होने वाली बीमारियों और उसके उपचार के बारे में जानकारी दे। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए। कलेक्टर श्री वर्मा ने सोसायटी में खाद उपलब्धता की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि कृषि केन्द्रों में खाद का विक्रय अधिक मूल्य में नहीं होनी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए लगातार निरीक्षण करें। अधिक मूल्य में विक्रय करने वाले दुकानों की जांच करें और छापामार की कार्रवाई करें। श्री वर्मा ने कहा कि गोधन न्याय योजना के लिए शासन द्वारा एप तैयार किया गया है। सभी नोडल अधिकारी एप डाउनलोड कर हितग्राहियों की जानकारी एन्ट्री करें। इसी माध्यम से ही गोबर खरीदी की जाए। हितग्राहियों को गोबर खरीदी का भुगतान समय पर होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर एसडीएम मोहला श्री सीपी बघेल, जनपद पंचायत सीईओ श्री माण्डले एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। क्रमांक 80 -निखलेश
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।