सीहोर: कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि के लिये समाधान योजना 2020 लागू

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सीहोर: कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि के लिये समाधान योजना 2020 लागू

डिजिटल डेस्क, सीहोर। सीहोर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि भुगतान के समाधान के लिये ‘‘समाधान योजना 2020’’ 26 सितम्बर 2020 से लागू की गई है। यह योजना वेट, केन्द्रीय, मनोरंजन एवं विलासिता कर के 31 मार्च 2016 को या उसके पूर्व समाप्त होने वाली किसी भी कालावधि हेतु लागू की गई है। यह योजना प्रवेशकर एवं वृत्तिकर की पुरानी बकाया पर लागू नहीं है। इस योजना अन्तर्गत घोषणा पत्र की अनुपलब्धता के कारण सृजित मांग की स्थिति में सक्षम अधिकारी के समक्ष घोषणा पत्र प्रस्तुत कर संबंधित कर की राशि कम करने के बाद शेष बकाया राशि जमा की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त आरोपित ब्याज एवं शास्ति का मात्र 10 प्रतिशत चुकाये जाने पर सम्पूर्ण बकाया समाप्त की जा सकेगी। बकाया यदि अविवादित है तो कर की पूर्ण राशि के साथ 60 दिवस के अन्दर आवेदन करने पर 10 प्रतिशत राशि जमा की जा सकेगी। इसी प्रकार 90 दिवस के अन्दर 20 प्रतिशत एवं 120 दिवस के अन्दर 30 प्रतिशत की राशि पूर्ण बकाया राशि से समाधान पा सकेंगे। विवादित राशि की स्थिति में 60 दिवस के अन्दर आवेदन करने पर कर की राशि का मात्र 50 प्रतिशत एवं ब्याज, शास्ति का 5 प्रतिशत जमा करना होगा तथा 60 दिवस पश्चात जमा करने पर 50 प्रतिशत की राशि एवं 10 प्रतिशत ब्याज, शास्ति जमा कर पूर्ण बकाया से समाधान पा सकेंगे। ऐसी बकाया राशि की छूट के लिये 5 लाख राशि तक सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, 15 लाख राशि तक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं इससे अधिक तथा किसी भी राशि के लिये सहायक आयुक्त सक्षम अधिकारी होंगे।

Created On :   15 Oct 2020 1:46 PM IST

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