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नगर परिषद बक्सवाहा में धारा 144 लागू -
डिजिटल डेस्क बक्स्वाहा | अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिजावर डी.पी. द्विवेदी ने बक्सवाहा नगर के वार्ड क्रमांक 5 और 6 में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के पाए जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बक्सवाहा तहसील क्षेत्र में आगामी 23 जुलाई तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। प्रतिबंधित अवधि में दूध की दुकानें सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी जबकि फल-फूल एवं सब्जी की दुकानें पूर्व निर्धारित स्थानों पर एक दिवस छोड़कर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जाएंगी। कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर मेडिकल स्टोर प्रतिदिन खुलेंगे, जबकि शेष दुकानें खोलना और बक्सवाहा नगर का हाट बाजार प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया में दुकानदार आवश्यक सामग्री की होम डिलीवरी नगर परिषद बक्सवाहा के निर्देशानुसार कर सकेंगे। आमजन को मास्क, सेनेटाईजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। गुटखा, तम्बाकू और पान खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एवं सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा प्रतिबंधित किया गया है। कोविड-19 की रोकथाम में लगे शासकीय कर्मियों के आवागमन पर प्रतिबंध से छूट रहेगी। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 और भादवि की धारा 269 एवं 270 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यथा संशोधित 2020 की धारा 51, 52, 53, 54, 55 एवं पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के प्रावधान के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।
Created On :   11 July 2020 2:31 PM IST