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सभी कैदियों का स्वैब टेस्ट जरूरी नहीं, जेल प्रशासन ने हाइकोर्ट को दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि इंडियन कॉउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की ओर से हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों के तहत जेल में बंद सभी कैदियों का कोरोना की जांच के लिए स्वैब टेस्ट जरूरी नहीं है। जेल महानिरीक्षक ने एक रिपोर्ट दायर कर हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जेल में 2082 कैदियों की स्क्रीनिंग हो चुकी हैं।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आर्थर रोड जेल में कोरोना संक्रमित पाए कैदियों की तबियत सुधर रही हैं। आर्थर रोड जेल में पाए गए 158 कोरोना संक्रमित में अब सिर्फ 60 कोरोना संक्रमित है। बाकी ठीक हो गए हैं। इसके अलावा कोरोना बाधित कैदियों के स्वास्थ्य की जानकारी उनके परिजनों को दी जा रही हैं। कैदियों को फोन पर वीडियो कॉल की सुविधा के लिए अतिरिक्त स्मार्ट फोन खरीदने की प्रक्रिया जारी है।
कैदियों के मनीऑर्डर को लेकर जल्द ही जेल प्रशासन की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि जेल महानिरीक्षक ने यह रिपोर्ट हाईकोर्ट की ओर से पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिए गए निर्देश के तहत दायर की है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।