झाबुआ: नेचरल गोल्ड फर्म के भागीदारों को धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप में आरोपीगण की जमानत की गई

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
झाबुआ: नेचरल गोल्ड फर्म के भागीदारों को धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप में आरोपीगण की जमानत की गई

डिजिटल डेस्क, झाबुआ। झाबुआ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला के द्वारा गठित दल द्वारा नेचर गोल्ड पल्स एंड फ्लोर मिल मंडी रोड़ थांदला की जांच फर्म के भागीदार श्रेणिक गादिया की उपस्थिति में की गई। फर्म के सुपरवाइजर मानसिंह पिता भालिया चौहान द्वारा खुले स्थान एवं गोदाम में गेहू एवं चने के बोरो की गिनती करवाई गई। जांच के दौरान स्टाक बुक में दर्ज स्टाक में और मौके पर भौतिक सत्यापन में पाए गए स्टाक में कुल 75.39 क्विटंल गेहू एवं 28.74 क्विंटल चना कम पाया गया। इसी प्रकार 16 मई से 1 जुलाई तक मंडी में प्रस्तुत भुगतान पत्रक रिपोर्ट की रैंडमली जांच एवं कृषको का सत्यापन मौके पर करवाया गया। विसंगति होने पर भौतिक सत्यापन करवाया गया जिसमें 23 कृषकों का लेखा में बताए गए ग्राम खवासा हरीनगर सुतरेटी एवं काकनवानी में निवासरत होना एवं राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार की भूमि इनके नाम से दर्ज होना नही पाई गया। कृषक जानकीलाल पाटीदार निवासी खवासा द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था गेहू उपार्जन केंद्र पर पंजीयन कराकर गेहू विक्रय किया जाना पाया गया। इस प्रकार फर्म नेचुरल गोल्ड पल्स एंड फ्लोर मिल के प्रबंधको के द्वारा फर्जी तरीके से विरुद्ध गेहू एवं चना क्रय करना कम स्टॉक पाया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला की लिखित रिपोर्ट पर थाना पुलिस की पुलिस द्वारा फर्म के प्रबंधको के विरुद्ध धारा 420,467,468,471,477ए/34 भादवि में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। थाना थांदला की पुलिस द्वारा गुरूवार को अभियुक्तगण अली हुसैन पिता गुलाम अली बोहरा, मोहम्मदी पिता अब्बास बोहरा, मुस्तनसीर पिता अली हुसैन, संजय पिता चंपालाल जैन, हुजेफा पिता अली हुसैन बोहरा, रजनीकांत पिता रुपचंद जैन, श्रेणिक पिता कनकमल गादिया निवासीगण थांदला गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्टेट थांदला के न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार करते हुए जिला जेल झाबुआ भेजा गया था। आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री राजेष गुप्ता . कि न्यायालय में जमानत पत्र प्रस्तुत किया था जो कि गुरूवार को न्यायालय द्वारा आरोपीगण की जमानत इस आधार पर निरस्त की गई कि गेहू ओर चना रिकॉर्ड के आधार पर कम मात्रा मे पाया गया है तथा विवेचना के दौरान यह जॉच कि जा रही है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त गेहू एवं चना राषन की किन-किन एंजेसियों से क्रय किया गया है इसके लिए फर्म से प्राप्त 5000 जी.बी. डेटा का अध्ययन भी किया जा रहा है। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक श्री आरिफ शेख झाबुआ द्वारा पक्ष रखा गया।

Created On :   12 Sep 2020 9:45 AM GMT

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