बाघ टी-30 हत्या: दो बोरे और मिले जिसमें एक में सिर तो दूसरे में मिला पैर

Tiger T-30 Killing: Two more sacks were found in which head was found in one and feet in the other
बाघ टी-30 हत्या: दो बोरे और मिले जिसमें एक में सिर तो दूसरे में मिला पैर
- बाघिन के छ: हत्यारों का चालान पेश, 3 दिसम्बर तक रहेंगे रिमांड पर बाघ टी-30 हत्या: दो बोरे और मिले जिसमें एक में सिर तो दूसरे में मिला पैर

डिजिटल डेस्क सीधी। बाघिन टी-30 की करंट लगाकर हुई हत्या के बाद जारी शव के तलाश में सोमवार को गोपद नदी के भीतर दो और बोरे मिले हैं। एक बोरे में सिर तो दूसरे बोरे में पैर मिला है। हालांकि शरीर का मुख्य भाग अभी तक नहीं मिल पाया है। बाघिन की हत्या के मामले में गिरफ्तार किये गये आरोपियों में से छ: का चालान पेश कर 3 दिसम्बर तक के लिए रिमांड पर लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि बाघिन टी-30 की हत्या के बाद आरोपियों द्वारा उसके शव को बोरे में भरकर पानी के भीतर छिपा दिया गया था। सुराग मिलने पर संजय टाईगर रिजर्व द्वारा तलाश शुरू की गई तो गोपद नदी के हाथीखरकटी स्थित स्थान पर पहले तीन बोरे मिले और फिर सोमवार को दो बोरे और मिले हैं। सोमवार के मिले दो बोरों मेंं बाघिन का सिर और पैर बरामद हुआ है। हालांकि शरीर का मुख्य भाग अभी तक नहीं मिल सका है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार किये गये छ: आरोपियों के खिलाफ विभाग ने चालान भी पेश कर दिया है। चालान पेश करने के साथ ही 3 दिसम्बर तक रिमांड पर लिया गया है। विभाग के मुताबिक हत्या में शामिल एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका चालान बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। फिलहाल बाघिन की हत्या के बाद शव के तलाश की कार्यवाही तेजी से चल रही है।
देवसर न्यायालय में पेश हुआ चालान
बाघिन की हत्या मामले में गिरफ्तार प्रेमलाल पिता सुन्दरलाल सिंह गोंड़ उम्र 55 वर्ष, शिवनाथ पिता रामप्रसाद सिंह गोंड 30 वर्ष, जयलाल पिता रामप्रसाद सिंह गोड 27 वर्ष, गोपाल पिता समयलाल सिंह 46 वर्ष, तेजप्रताप उर्फ राजू पिता रामदीन सिंह 21 वर्ष, गुलाब पिता सूरज पाल सिंह 26 वर्ष सभी निवासी ग्राम बंजारी थाना व तहसील सरई का चालान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी देवसर के यहां प्रस्तुत किया गया है। विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 (16) 2 (31), 2 (36), 9, 39, 40, 49 (अ), 50, 51, 52, 57 का उल्लंघन करने पर दोषी बनाया गया है।
इनका कहना है
बाघिन की हत्या के छ: दोषियों का चालान पेश कर रिमांड पर लिया गया है। दो बोरे और मिले हैं जिसमें एक में सिर तो दूसरे में पैर मिला है। आरोपियों से पूछताछ और पड़ताल के लिए उन्हे 3 दिसम्बर तक के लिए न्यायालय से रिमांड मिला है।
वायपी सिंह, सीसीएफ
संजय टाईगर रिजर्व सीधी।

Created On :   22 Nov 2021 4:41 PM GMT

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