Panna News: मारपीट की घटना में न्यायालय ने तीन आरोपियों को किया दण्डित

मारपीट की घटना में न्यायालय ने तीन आरोपियों को किया दण्डित
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री स्वेता आर्य की कोर्ट में मारपीट की एक घटना के मामले में दोषी पाए गए तीन आरोपियों अर्जुन रैकवार, फुलवा रैकवार व मिथुन रैकवार को आईपीसी की धारा ३२५ सहपठित धारा ३४ के आरोप में ०२-०२ वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ०२-०२ हजार के अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाया गया है।

Panna News: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री स्वेता आर्य की कोर्ट में मारपीट की एक घटना के मामले में दोषी पाए गए तीन आरोपियों अर्जुन रैकवार, फुलवा रैकवार व मिथुन रैकवार को आईपीसी की धारा ३२५ सहपठित धारा ३४ के आरोप में ०२-०२ वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ०२-०२ हजार के अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाया गया है। मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि अभियोजन घटना अनुसार पीडित धर्मेन्द्र ब्यास के साथ दिनांक १४ मई २०२० को आरोपीगणों द्वारा डण्डे से मारपीट की गई थी जिस पर गुनौर थाना में मामला दर्ज हुआ था प्रकरण की सुनवाई पूरी कर न्यायालय द्वारा आरोपियो को दोषी पाते हुस सजा सुनाई गई।

Created On :   30 Nov 2025 2:06 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story