Court summons to Salman: बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी मामले में सलमान खान और बहन अलवीरा को कोर्ट का समन, 5 अक्टूबर को देना होगा जवाब

बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी मामले में सलमान खान और बहन अलवीरा को कोर्ट का समन, 5 अक्टूबर को देना होगा जवाब
सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। चंडीगढ़ की जिला अदालत ने मनीमाजरा स्थित बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी शोरूम से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में सलमान खान, अलवीरा खान अग्निहोत्री और स्टाइल एंड कंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों को समन जारी किया है।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। चंडीगढ़ की जिला अदालत ने मनीमाजरा स्थित बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी शोरूम से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में सलमान खान, अलवीरा खान अग्निहोत्री और स्टाइल एंड कंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों को समन जारी किया है। अदालत ने सभी आरोपियों को 5 अक्टूबर 2026 को पेश होकर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला चंडीगढ़ के कारोबारी अरुण गुप्ता की शिकायत पर आधारित है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें बेहतर मुनाफे और सफल कारोबार का भरोसा देकर बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी शोरूम में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। अरुण गुप्ता के मुताबिक, उन्होंने कंपनी के साथ समझौता करने के बाद करीब तीन करोड़ रुपये का निवेश किया, जबकि शोरूम तैयार करने पर लगभग एक करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किए। उनका दावा है कि उन्होंने अपनी सभी संविदात्मक जिम्मेदारियां पूरी कीं, लेकिन कंपनी ने वादे के मुताबिक बिजनेस सपोर्ट नहीं दिया। शिकायत में कहा गया है कि नवंबर 2018 में शोरूम के उद्घाटन के दौरान सलमान खान के आने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उनकी जगह अभिनेता आयुष शर्मा पहुंचे। इसके बाद कंपनी धीरे-धीरे अपने वादों से पीछे हटती गई।

अरुण गुप्ता का आरोप है कि फरवरी 2020 में वह गोदाम भी बंद कर दिया गया, जहां से बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी की सप्लाई होती थी। इससे शोरूम में स्टॉक की भारी कमी हो गई और उनका कारोबार पूरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। अरुण गुप्ता ने वर्ष 2021 में चंडीगढ़ पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय पुलिस ने सलमान खान, अलवीरा खान और संस्था से जुड़े कई अधिकारियों को समन जारी किए थे। हालांकि, शिकायतकर्ता का आरोप है कि वर्षों बीत जाने के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने जिला अदालत का रुख किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी भी पक्ष के खिलाफ आगे की कार्रवाई से पहले उसका पक्ष सुनना कानूनी रूप से आवश्यक है। इसी आधार पर सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर 5 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, स्टाइल एंड कंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड पहले ही इन आरोपों से इनकार कर चुकी है। कंपनी का कहना है कि 2018 में हुए कारोबारी समझौते में सलमान खान की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। कंपनी के अनुसार,बीइंग ह्यूमन ब्रांड का लाइसेंस 2015 में दिया गया था और ज्वेलरी कारोबार का संचालन, मार्केटिंग तथा बिक्री पूरी तरह कंपनी की जिम्मेदारी थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को चंडीगढ़ जिला अदालत में होगी, जहां सभी पक्ष अपना-अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखेंगे।

Created On :   6 Aug 2026 7:01 PM IST

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