गांजा उत्पादन, बिक्री को वैध बनाने के लिए नेपाली संसद में बिल पंजीकृत

Bill registered in Nepali parliament to legalize cannabis production, sale
गांजा उत्पादन, बिक्री को वैध बनाने के लिए नेपाली संसद में बिल पंजीकृत
गांजा उत्पादन, बिक्री को वैध बनाने के लिए नेपाली संसद में बिल पंजीकृत
हाईलाइट
  • गांजा उत्पादन
  • बिक्री को वैध बनाने के लिए नेपाली संसद में बिल पंजीकृत

काठमांडू, 3 मार्च (आईएएनएस)। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक ने गांजे के उत्पादन, बिक्री, चिकित्सा उपयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान को वैध बनाने के लिए देश के संसदीय सचिवालय में एक बिल पंजीकृत किया है।

नेपाल के नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल एक्ट, 1976 ने देश में गांजे की बिक्री, खेती और उपभोग को अपराध बना दिया है।

पूर्व कानून मंत्री शेर बहादुर तमांग ने सोमवार को सिन्हुआ को बताया, गांजे की खेती और बिक्री को वैध बनाने के लिए बिल को पंजीकृत करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि यह एक औषधीय पौधा साबित हुआ है और यह नेपाली किसानों की आय बढ़ाने में भी योगदान दे सकता है।

उन्होंने कहा कि कई देश इसके लाभ के कारण इसके उत्पादन और बिक्री को वैध बना रहे हैं।

तमांग ने गांजा खेती (प्रबंधन) अधिनियम एक निजी विधेयक के रूप में पंजीकृत किया है।

अगर संसद के दोनों सदनों - प्रतिनिधि सभा और नेशनल असेंबली द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो यह एक कानून बन जाएगा।

इस बिल का प्रस्ताव है कि जो लोग खेती, ट्रांसपोरेशन, बिक्री और निर्यात में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें सरकारी प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए।

बिल में कहा गया, लेकिन, इसके रेशों और फलों से कपड़ा, चारा और तेल बनाने की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा।

इसने गांजे की खेती में शामिल होने के लिए एक आयु सीमा का प्रस्ताव किया है। 18 वर्ष से कम का व्यक्ति गांजा की खेती नहीं कर सकता।

बिल यह भी कहता है कि उत्पाद को डॉक्टर की सुझाव के आधार पर किसी व्यक्ति को बेचा जा सकता है। इसे ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है, जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो और गर्भवती महिला हो।

Created On :   3 March 2020 11:31 AM GMT

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