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कोरोना का कहर: मध्य प्रदेश के हर मोहल्ले में खोले जाएंगे फीवर क्लीनिक

हाईलाइट
- मप्र के हर मोहल्ला में फीवर क्लीनिक खोलने की तैयारी
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आमलोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के मकसद से हर मोहल्ला और वार्ड में फीवर क्लीनिक खोलने की तैयारी हो रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों में लॉकडाउन 4.0 के नियमों का पूरी तरह से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों को इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, लॉकडाउन चार में दी गई छूटों के कारण लोग अधिक संख्या में घरों से बाहर निकलेंगे, इसलिए अब सावधानियां और अधिक जरूरी है। लोगों की यह मानसिकता न बने कि कोरोना खत्म हो गया है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कहीं भी भीड़ न होने देना आदि सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि शासन हर मोहल्ला, वार्ड, क्षेत्र में फीवर क्लीनिक खोले जाने की योजना पर कार्य कर रहा है। फीवर क्लीनिक शासकीय एवं निजी दोनों हो सकेंगे। उन्होंने बताया, फीवर क्लीनिक पर जाकर कोई भी व्यक्ति जिसे सर्दी, जुकाम, लू आदि के लक्षण दिखाई देते हैं, अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सकेगा। फीवर क्लीनिक में उसके स्वास्थ्य की जांच कर लक्षणों के आधार पर उसे कोविड केयर सेंटर आदि में भेजा जा सकेगा। आवश्यकता होने पर कोविड टेस्ट के लिए सैम्पल भी लिए जा सकेंगे। कोरोना मरीजों की शासकीय एवं अनुबंधित अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा पूर्ववत जारी रहेगी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।