Form-6 Controversy: विवादित फॉर्म-6 को लेकर SC ने दिया बड़ा अपडेट, कॉकरोच जनता पार्टी का फूटा गुस्सा, कहा- ज्ञानू, तुमने ऐसा क्यों किया?

विवादित फॉर्म-6 को लेकर SC ने दिया बड़ा अपडेट, कॉकरोच जनता पार्टी का फूटा गुस्सा, कहा- ज्ञानू, तुमने ऐसा क्यों किया?
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी करते हुए बताया कि हमने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। इसके बाद अब नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले में अब कॉकरोच जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

अभिजीत दीपके ने किया तीखा हमला

सीजेपी ने तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि ज्ञानेश कुमार ने झूठ बोला है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने सीजेआई के बयान पर कहा, "इतना ही काफी नहीं है! जो भी चीज कानून के मुताबिक नहीं पाई जाती, उसे गैर-कानूनी कहा जाता है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर उसी के अनुसार आरोप लगाया जाना चाहिए।" उन्होंने आगे सीईसी से पूछा, "ज्ञानू, तुमने ऐसा क्यों किया?"

CJP प्रवक्ता ने दी प्रतिक्रिया

सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह (ज्ञानेश कुमार) झूठे हैं और अब वे बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने कहा, "ज्ञानू (ज्ञानेश कुमार), अब तुम्हारा खेल खत्म है भाई।" उन्होंने यह भी कहा, "यह बहुत बड़ी बात है! आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार की एक गैर-कानूनी हरकत से खुद को अलग कर लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि कोर्ट ने फॉर्म 6 (नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म) में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी थी।"

चुनाव आयुक्तों को लेकर क्या बोले?

सौरव दास ने दो चुनाव आयुक्तों को लेकर कहा, "याद रखें कि बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने फॉर्म में किए गए बदलाव पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इससे नए वोटरों, खासकर 'जेन जी' (Gen Z) को परेशानी हो रही थी और उन्हें वोटर के तौर पर रजिस्टर होने से रोका जा रहा था। कानून और चुनाव नियमों में बदलाव के बाद ही फॉर्म में बदलाव किया जा सकता था।"

'बदले हुए फॉर्म पर SC की मंजूरी नहीं'

सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी इस मामले में बयान जारी किया है। उनका कहना है, "यह बहुत बड़ी बात है। CJI ने अभी कहा है कि बदले हुए 'फॉर्म 6' को SC ने मंजूरी नहीं दी थी। यह 26 सितंबर को ECI की प्रेस रिलीज के बिल्कुल उलट है, जिसमें कहा गया था कि 'फॉर्म 6' के डिक्लेरेशन को SC ने सही ठहराया था।"

उन्होंने आगे कहा, "याद रखें, 'फॉर्म 6' का इस्तेमाल नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, जिसमें ज्ञानेश ने अपनी मर्जी से एक डिक्लेरेशन जोड़ दिया था। और मजे की बात यह है कि 26 सितंबर की प्रेस रिलीज अब ECI की वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। क्या CEC ने देश की जनता से आधिकारिक तौर पर झूठ बोला है?"

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दाखिल की है। सुनवाई के दौरान उनके वकील मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट को बताया कि नए मतदाता को सूची में जोड़ने के लिए 'फॉर्म-6' में बदलाव किया गया है। इस पर सीजेआई ने नोटिस जारी करते हुए बताया, "फॉर्म 6 में बदलाव को कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है। रिकॉर्ड सामने आने पर देखा जाएगा कि यह बदलाव किसने किया?"

Created On :   5 Oct 2026 9:18 PM IST

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