सृजन घोटाला : कोर्ट ने मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा

सृजन घोटाला : कोर्ट ने मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा
  • सृजन घोटाले की मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत भेजा गया
  • 1000 करोड़ रुपये के घोटाले का है आरोप

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को 1,000 करोड़ रुपये के सृजन घोटाले की मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रजनी प्रिया को गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर पटना ले जाया गया। आरोपी रजनी प्रिया को पटना की बेउर सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बिहार के सृजन घोटाले के संबंध में 4 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें अधिकारी और सृजन महिला विकास सहकारी समिति कथित तौर पर 2007 से 2017 के बीच 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में शामिल थी।

सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक ये रकम बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ऑफ भागलपुर शाखा से निकाली गई। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आरपी रोड, इंडियन बैंक शाखा पाताल रोड, बैंक ऑफ इंडिया शाखा त्रिवेणी अपार्टमेंट, सृजन महिला विकास सहकारी समिति (एसडब्ल्यूडीसीसी) और जिला कल्याण संघ भागलपुर के अधिकारियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई ने 25 अगस्त 2017 को जांच शुरू की और इस मामले में 27 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। 27 में से 12 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रजनी प्रिया इस घोटाले की मुख्य आरोपियों में से एक हैं। उनके पति अमित कुमार, पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया के खिलाफ भागलपुर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद से उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। अमित कुमार और केपी रमैया अभी भी फरार हैं और एजेंसियां उनका पता लगाने में जुटी हैं।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   12 Aug 2023 3:12 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story