लागू नहीं हुआ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, 4 अगस्त को कोर्ट नहीं जाएंगे प्रदेशभर के वकील

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। प्रदेशभर के वकील 4 अगस्त को कोर्ट नहीं आएंगे। स्टेट बार काउंसिल ने ऐलान किया है कि कोई भी वकील शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर नहीं होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आश्वासन के बाद भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जैसी 11 सूत्रीय मांगों के पूरा नहीं होने के बाद यह फैसला लिया गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर सांकेतिक प्रदर्शन की जानकारी दी गई है।
दरअसल मंगलवार को स्टेट बार काउंसिल की अपील समिति के अध्यक्ष भूपनारायण सिंह, सदस्य राधेलाल गुप्ता, जगन्नाथ त्रिपाठी, आदर्श मुनि त्रिवेदी, आरके सिंह सैनी ने पत्रवार्ता की। प्रेसवार्ता में उन्होंने बताया कि 12 अगस्त 2012 को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिवक्ता पंचायत में वकीलों के हित में कई घोषणाएं की थीं। इनमें अधिवक्ता कॉलोनी बनाने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने, वकीलों की पेंशन के लिए एक अरब का बजट तय करने जैसे कई मुद्दे शामिल थे। उन्होंने बताया कि करीब 5 साल का समय बीतने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री की एक भी घोषणा पूरी नहीं की गई है। इस बारे में सरकार को कई बार पत्र भेजे गए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अब सरकार को चेताने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होती, तो वकील आंदोलन करेंगे।
वहीं एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर समिति के अध्यक्ष से पूछा गया कि जब कानून में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के कानून मौजूद हैं, तो आखिर वकीलों को ऐसी सुरक्षा क्यों चाहिए? इस पर भूपनारायण सिंह का कहना था कि वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसी भी वकील के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद मामले की निष्पक्ष जांच हो। यदि जांच में वकील के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिवक्ता संघ को सूचना देने के बाद ही उक्त गिरफ्तारी की जाए।
Created On :   2 Aug 2017 8:36 AM IST