राहुल गांधी पर डोपिंग के आरोप लगाने वाले स्वामी को अदालत का नोटिस

Court notice to Swamy, who accused Rahul Gandhi of doping
राहुल गांधी पर डोपिंग के आरोप लगाने वाले स्वामी को अदालत का नोटिस
राहुल गांधी पर डोपिंग के आरोप लगाने वाले स्वामी को अदालत का नोटिस
जयपुर, 7 अगस्त (आईएएनएस)। राज्यसभा सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर ड्रग लेने के आरोप लगाए जाने के मामले में जयपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे)-1 की अदालत ने बुधवार को स्वामी को नोटिस जारी करते हुए 11 सितंबर सुबह 10.30 बजे अदालत में पेश होने को कहा है।

अदालत ने स्वामी से पांच जुलाई को उनके द्वारा दिए गए बयान पर उनसे जवाब मांगा है।

अदालत ने स्वामी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से वैध प्रारूप में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुशील शर्मा ने आईएएनएस को बताया कि उन्होंने स्वामी के आरोप के खिलाफ एसीजेएम की अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।

बाद में उन्होंने एडीजे-1 की अदालत में आवेदन दाखिल करते हुए अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (3) के तहत एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की।

उन्होंने बताया कि आवेदन पर पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने स्वामी को 11 सितंबर को अदालत में मौजूद रहने को कहा है।

स्वामी ने कहा था कि राहुल गांधी कोकीन का सेवन करते हैं और अगर डोप टेस्ट करवाया जाए तो वह इस जांच में फेल हो सकते हैं।

उन्होंने कहा, इस बयान का प्रसारण-प्रकाशन सभी टीवी चैनलों और अखबारों ने किया और इस प्रकार पूरे देश को इस बात की जानकारी मिली। इस प्रकार पीसीसी (प्रदेश कांग्रेस कमेटी) दफ्तर आने वाले लोग यह कह कर हमारा मजाक उड़ाते थे कि आपकी पार्टी डोपर की पार्टी है। इससे मुझे सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।

शर्मा ने स्वामी के बयान के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को खराब करने और राजनीतिक लाभ लेने के इरादे से यह बयान जारी किया गया।

याचिकाकर्ता की मांग है कि स्वामी को इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए।

--आईएएनएस

Created On :   7 Aug 2019 2:00 PM GMT

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