जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी

President approves Jammu and Kashmir Reorganization Act
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी
नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को अपनी मंजूरी दे दी है।

हाल ही में 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में इससे संबंधित विधेयक पारित किया गया था। इसके तहत जम्मू एवं कश्मीर राज्य दो भागों में विभाजित होगा। जम्मू एवं कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश जबकि लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है।

कई विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद इस विधेयक को मंगलवार को सात घंटे की चर्चा के बाद संसद में पारित किया गया। इससे एक दिन पहले ही इसे राज्यसभा में पारित किया गया था।

--आईएएनएस

Created On :   9 Aug 2019 3:30 PM GMT

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