एनसीआरबी रिपोर्ट झारखंड में ऑनर किलिंग की सबसे ज्यादा वारदातें, हरियाणा दूसरे नंबर पर

एनसीआरबी रिपोर्ट झारखंड में ऑनर किलिंग की सबसे ज्यादा वारदातें, हरियाणा दूसरे नंबर पर
ऑनर किलिंग की घटनाएं देश में सबसे ज्यादा झारखंड में हो रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। मंगलवार की शाम जारी क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में ऑनर किलिंग की 38 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से सर्वाधिक 9 झारखंड में हुई हैं।

रांची, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑनर किलिंग की घटनाएं देश में सबसे ज्यादा झारखंड में हो रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। मंगलवार की शाम जारी क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में ऑनर किलिंग की 38 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से सर्वाधिक 9 झारखंड में हुई हैं।

खाप पंचायतों के फैसलों और ऐसी घटनाओं को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले हरियाणा में 6 वारदातें दर्ज हुईं। पंजाब और मध्य प्रदेश में 5-5 मामले सामने आए, जबकि उत्तर प्रदेश में 4 और महाराष्ट्र में 3 मामले दर्ज किए गए। बिहार और कर्नाटक में 2-2 घटनाएं हुईं, वहीं छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 1-1 मामला दर्ज किया गया।

ऑनर किलिंग उस स्थिति को कहते हैं जब परिवार या समाज अपनी ‘इज्जत’ के नाम पर किसी महिला या पुरुष की हत्या कर देता है। प्रायः यह तब होता है जब कोई युवक या युवती परिवार या जातिगत-सामाजिक परंपराओं के खिलाफ जाकर प्रेम संबंध या विवाह करता है। कई बार दूसरी जाति, धर्म या गोत्र में विवाह, या परिवार की इच्छा के विपरीत संबंध बनाने पर परिजन ही हत्या कर देते हैं।

महिला एवं बाल अधिकारों को लेकर मुखर सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्र पत्रकार मोनिका आर्या का कहना है, “एनसीआरबी के आंकड़ों में झारखंड में ऑनर किलिंग की सबसे ज्यादा घटनाओं की रिपोर्टिंग चौंकाने वाली है। झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश है, जहां आम तौर पर यह माना जाता रहा है कि स्त्री-पुरुष में भेदभाव अपेक्षाकृत कम है। यदि यह आंकड़ा सच्चाई के करीब है, तो यह गहरी सामाजिक चिंता का विषय है।”

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता योगेंद्र यादव ने कहा, “ऑनर किलिंग का हर मामला समाज में गहरी असहिष्णुता और पितृसत्तात्मक सोच का प्रतीक है। भारतीय कानून में हत्या के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं, लेकिन ऑनर किलिंग को अलग अपराध के रूप में परिभाषित कर कड़ी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष कानून बनाने पर विचार करना चाहिए।”

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Created On :   1 Oct 2025 11:14 PM IST

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