जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बडगाम वन क्षेत्र में 'ऑफ-रोडिंग' के लिए इस्तेमाल वाहनों को किया जब्त

जम्मू-कश्मीर  पुलिस ने बडगाम वन क्षेत्र में ऑफ-रोडिंग के लिए इस्तेमाल वाहनों को किया जब्त
जम्मू-कश्मीर के बडगाम में पुलिस ने सोमवार को बताया कि उसने जिले के संरक्षित वन क्षेत्र के भीतर 'ऑफ-रोडिंग' के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई वाहनों को जब्त किया है।

श्रीनगर, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के बडगाम में पुलिस ने सोमवार को बताया कि उसने जिले के संरक्षित वन क्षेत्र के भीतर 'ऑफ-रोडिंग' के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई वाहनों को जब्त किया है।

बडगाम पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों का एक ग्रुप वन संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करते हुए संरक्षित ब्रेनवार वन क्षेत्र में आ गया और वाहन चलाते पाया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस दौरान कई वाहन जब्त किए गए हैं।

इस ग्रुप ने जंगल में अपनी ऑफ-रोडिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें प्रभावशाली लोग पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील ब्रेनवेयर जंगल में लापरवाही से वाहन चलाते दिखाई दे रहे थे।

इस वीडियो की स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों ने तीखी आलोचना की, जिसके बाद वन विभाग और जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की।

वन अधिकारियों ने बताया कि यह क्षेत्र जम्मू-कश्मीर वन अधिनियम के तहत संरक्षित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है। यहां अनधिकृत प्रवेश या वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया है और वीडियो में दिख रहे वाहनों को जब्त कर लिया गया है, जबकि वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और वन्यजीवों के आवासों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बता दें कि पिछले पांच वर्षों में देखा गया है कि युवाओं द्वारा ऑफ-रोडिंग, स्टंट करना, लापरवाही से गाड़ी चलाना और रोड रेज जैसे कुछ प्रमुख यातायात अपराध किए जाते हैं। माता-पिता की लापरवाही और युवाओं द्वारा सामाजिक मानदंडों और कानूनों के प्रति अनदेखी जम्मू-कश्मीर में होने वाली कई सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण हैं।

इस तरह के अपराधों के लिए बने कानूनों में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण रद्द करने के साथ-साथ, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देने वाले माता-पिता के लिए कारावास की सजा आदि शामिल हैं।

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Created On :   13 Oct 2025 11:55 PM IST

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