पश्चिम बंगाल नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया

पश्चिम बंगाल नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नाबालिग से रेप के एक पुराने मामले में 10 साल बाद विशेष अदालत ने दोषी शख्स को सजा सुनाई है।

मुर्शिदाबाद, 15 नवंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नाबालिग से रेप के एक पुराने मामले में 10 साल बाद विशेष अदालत ने दोषी शख्स को सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला न्यायिक विशेष न्यायालय के न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता ने इस्लामपुर के पाहड़पुर पोमाईपुर इलाके के निवासी साकिफुल शेख को इस मामले में

10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

सजा सुनाने के अलावा अदालत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पीड़िता के पुनर्वास के लिए सरकार की ओर से 3 लाख रुपए के मुआवजे का भी आदेश दिया।

यह मामला पॉक्सो अधिनियम के तहत 25 मार्च 2015 को दर्ज किया गया था। इस लंबे और मुश्किल मामले में सरकारी अभियोजक शाहना परवीन और मुखलेस अहमद ने पीड़िता की ओर से पैरवी की। उनके प्रयासों से ही अंततः न्याय सुनिश्चित हो सका।

फैसला आने के बाद पीड़िता के परिवार का कहना है कि 10 साल की लंबी प्रक्रिया अब खत्म हुई है और उन्हें न्याय मिला है।

जज जितेंद्र गुप्ता ने लालबाग स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट से यह आदेश जारी करते हुए बर्हमपुर सेंट्रल करेक्शनल होम के अधीक्षक को दोषी को हिरासत में लेने और सजा को प्रभावी करने का निर्देश दिया है।

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Created On :   15 Nov 2025 8:43 PM IST

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