राष्ट्रीय: बकरीद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को गौतमबुद्धनगर में धारा 163 लागू, अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी

बकरीद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को गौतमबुद्धनगर में धारा 163 लागू, अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी
आगामी ईद-उल-अजहा (बकरीद) के अवसर पर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा 7 जून से 9 जून तक जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।

गौतमबुद्धनगर, 6 जून (आईएएनएस)। आगामी ईद-उल-अजहा (बकरीद) के अवसर पर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा 7 जून से 9 जून तक जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।

अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) प्रवीन रंजन सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन तीन दिनों में जिले में किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन या सार्वजनिक स्थल पर एकत्र होने पर रोक रहेगी, जब तक कि संबंधित पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त न हो। आदेश के प्रमुख बिंदु के मुताबिक, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने या प्रदर्शन करने पर रोक होगी; बिना अनुमति के यह प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी दफ्तरों के आसपास 1 किमी की परिधि में ड्रोन कैमरा उड़ाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

लाउडस्पीकर के प्रयोग पर सख्त दिशा-निर्देश लागू रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति नहीं होगी और दिन में भी आवाज सीमा का पालन अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा, जुलूस या धार्मिक आयोजन बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि परिसर तक सीमित रहेगी। धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों या जुलूस मार्गों पर जानवरों को खुला छोड़ना वर्जित रहेगा। तेजधार हथियार, अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन निषिद्ध रहेगा। हर्ष फायरिंग या शस्त्र प्रदर्शन भी सख्त रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

इसके साथ ही, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने, धार्मिक उन्माद या भ्रामक जानकारी साझा करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन अनिवार्य किया गया है, विशेष रूप से धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट, सिनेमाघरों में। शराब या मादक पदार्थ का सेवन सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस या प्रशासनिक कर्मियों के साथ अभद्रता या मारपीट पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि यह आदेश शांति, सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जिले में बकरीद के साथ-साथ कई संगठनों द्वारा प्रस्तावित धरना-प्रदर्शनों और कार्यक्रमों को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए यह एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है।

पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश शासन की ओर से कोई नया निर्देश नहीं आता।

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Created On :   6 Jun 2025 7:14 PM IST

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