पंजाब अमृतसर में फायरिंग और रंगदारी मामले का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार

पंजाब अमृतसर में फायरिंग और रंगदारी मामले का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार
पंजाब को सुरक्षित और अपराधमुक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने जंडियाला गुरु में हुई फायरिंग और रंगदारी मामले का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से एक विदेशी पिस्टल भी बरामद की गई है।

चंडीगढ़, 13 नवंबर (आईएएनएस)। पंजाब को सुरक्षित और अपराधमुक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने जंडियाला गुरु में हुई फायरिंग और रंगदारी मामले का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से एक विदेशी पिस्टल भी बरामद की गई है।

डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीआईजी) बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंडोरी वारैच निवासी रवि और बटाला रोड, अमृतसर निवासी उज्जवल हंस के रूप में हुई है। दोनों आरोपी कुख्यात जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े हुए हैं और विदेश में बैठे अपने हैंडलर केशव शिवाला के निर्देश पर काम कर रहे थे।

जानकारी के अनुसार, 6 नवंबर को तीन अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों ने जंडियाला गुरु स्थित एक प्रोविजनल स्टोर पर फायरिंग की थी। यह फायरिंग दुकान मालिक को डरा-धमकाकर रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से की गई थी। डीआईजी ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान एक आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसे बाद में काबू में कर लिया गया। इस मामले में एक और आरोपी की पहचान कर ली गई है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मनिंदर सिंह ने बताया कि घटना के बाद डीएसपी डी. गुरिंदर नागरा और डीएसपी इंदरजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने मानव और तकनीकी इनपुट्स के आधार पर तेजी से कार्रवाई करते हुए जंडियाला गुरु और मत्तेवाल थानों की पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक विदेशी पिस्टल भी जब्त की गई।

एसएसपी ने आगे कहा कि फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है ताकि इस पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। इस संबंध में मत्तेवाल थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 109, 132 और 221 तथा शस्त्र अधिनियम की धाराओं 25 और 27 के तहत नया केस एफआईआर नंबर 60 दिनांक 12 नवंबर 2025 दर्ज किया गया है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   13 Nov 2025 4:56 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story