आईएएनएस न्यूज प्वाइंट: पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 20 साल की कैद, दो लाख रुपये का जुर्माना
पालनपुर (गुजरात), 28 मार्च (आईएएनएस)। गुजरात की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को ड्रग्स के एक मामले में 20 साल की कैद और दो लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
पालनपुर की एडिशनल एंड सेशन कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी को ड्रग्स के एक मामले में 11 अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई। अदालत ने 20 साल की कैद के अलावा दो लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। साथ ही दंड न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद होगी।
संजीव भट्ट पर 1996 में बनासकांठा के एसपी के पद पर रहते हुए पालनपुर की लाजवंती होटल में राजस्थान के वकील को फसाने के लिए उसके कमरे में एक किलो 15 ग्राम अफीम प्लांट करने का आरोप था। उस दौरान पीड़ित वकील समर सिंह के समर्थन में राजस्थान के पाली के वकीलों ने छह महीने तक हड़ताल और विरोध और विरोध प्रदर्शन भी किया था।
संजीव भट्ट के वकील ने फैसले के बाद कहा कि यह फैसले पहले से ही अपेक्षित था। उन्होंने कहा कि जज और सरकारी वकील खुलेआम कोर्ट रूम में साथ बैठते हैं। ऐसे में उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी "सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं"।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   28 March 2024 8:55 PM IST