अरुणाचल प्रदेश के तिरप समेत चार जिले 6 महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

अरुणाचल प्रदेश के तिरप समेत चार जिले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
अरुणाचल प्रदेश के तिरप समेत चार जिलों को 6 महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया गया है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है।

नई दिल्ली, 26 सितंबर (आईएएनएस)। अरुणाचल प्रदेश के तिरप समेत चार जिलों को 6 महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया गया है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 मार्च की अधिसूचना के तहत अरुणाचल प्रदेश के चार जिलों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है, जिसमें तिरप, चांगलांग, लांगडिंग और नामसई जिले शामिल हैं। घोषित अशांत क्षेत्र में असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई, महादेवपुर एवं चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र आते हैं।

पहले केंद्र सरकार ने इन जिलों को 1 अप्रैल 2025 से छह माह की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था। अब अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग, लांगडिंग और नामसई जिले को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 1 अक्टूबर से छह माह तक, अगर इस घोषणा को इससे पहले वापस न लिया जाए, अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है।

Created On :   26 Sept 2025 9:31 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story