राष्ट्रीय: सरकार ने कपड़ों के निर्यात पर कर छूट योजना दो साल बढ़ाई

सरकार ने कपड़ों के निर्यात पर कर छूट योजना दो साल बढ़ाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को परिधान और कपड़ों से बने अन्य सामानों के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों (आरओएससीटीएल) की छूट योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी।

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को परिधान और कपड़ों से बने अन्य सामानों के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों (आरओएससीटीएल) की छूट योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी।

दो वर्षों की प्रस्तावित अवधि के लिए योजना को जारी रखने से एक स्थिर नीति व्यवस्था मिलेगी जो दीर्घकालिक व्यापार योजना के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से कपड़ा क्षेत्र में जहां दीर्घकालिक डिलीवरी के लिए अग्रिम आदेश दिए जा सकते हैं।

आरओएससीटीएल की निरंतरता से करों और शुल्क के बोझ को दूर करने में मदद मिलेगी और इस सिद्धांत पर समान अवसर मिलेगा कि "वस्तुओं का निर्यात किया जाता है न कि घरेलू करों का"।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले 31 मार्च 2020 तक योजना को मंजूरी दी थी जिसे बाद में 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था।

योजना का उद्देश्य छूट के माध्यम से परिधान और कपड़ों से बने दूसरे सामानों के निर्यात पर शुल्क वापसी योजना के अलावा राज्य और केंद्रीय करों और शुल्क की भरपाई करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य सिद्धांत पर आधारित है कि निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान अवसर प्रदान करने के लिए करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, न केवल इनपुट पर अप्रत्यक्ष करों में छूट या प्रतिपूर्ति की जानी है, बल्कि अन्य गैर-वापसी वाले राज्य और केंद्रीय करों और शुल्क पर भी छूट दी जानी है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   1 Feb 2024 8:36 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story