तरुण तेजपाल मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली, 15अक्टूबर (आईएएनएस)। सहयोगी के यौन शोषण मामले में दोषी तहलका पत्रिका के पूर्व मुख्य संपादक तरुण तेजपाल को हाईकोर्ट की ओर से दी गई 10 साल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका और गोवा सरकार की ओर से सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 नवंबर तक के लिए टाल दी है। गोवा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। बता दें कि 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल को तीन हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था।
6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने साल 2013 में एक होटल की लिफ्ट में जूनियर सहयोगी के साथ बलात्कार के मामले में निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलट दिया था। हाईकोर्ट ने तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
इससे पहले 25 सितंबर को सहयोगी के यौन शोषण मामले में दोषी तरुण तेजपाल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। तरुण तेजपाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से दी गई 10 साल की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए गोवा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। तेजपाल के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तेजपाल ने सरेंडर कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वह अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय करेगा।
14 सितंबर को तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल ने गोवा की एक अदालत में सरेंडर किया था। इसके बाद उन्हें उत्तरी गोवा के कोलवाले सेंट्रल जेल ले जाया गया था। उन्होंने हाईकोर्ट की सजा के कुछ हफ्ते बाद सरेंडर किया था।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   15 Oct 2026 1:55 PM IST












