तेलंगाना हादसा सरकार ने 7 लाख रुपए का मुआवजा और मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा की

तेलंगाना हादसा सरकार ने 7 लाख रुपए का मुआवजा और मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा की
तेलंगाना सरकार ने रंगारेड्डी जिले में सोमवार को हुए हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 7 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की।

हैदराबाद, 3 नवंबर (आईएएनएस)। तेलंगाना सरकार ने रंगारेड्डी जिले में सोमवार को हुए हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 7 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की।

उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डी श्रीधरबाबू ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी हैदराबाद-बीजापुर हाईवे पर चेवेल्ला मंडल में मिर्जागुडा के पास सुबह करीब 6.30 बजे हुए हादसे की डिपार्टमेंटल जांच के आदेश दिए हैं। यह जगह हैदराबाद से लगभग 60 किमी दूर है।

उन्होंने चेवेल्ला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई और 24 घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब बजरी से भरा एक टिपर ट्रक सामने से आ रही रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस से टकरा गया। बस में 72 लोग सवार थे और वह तांदूर से हैदराबाद आ रही थी।

शुरुआत में मरने वालों की संख्या 20 बताई गई थी, लेकिन सरकार ने साफ किया कि 19 लोगों की मौत हुई है। इनमें 10 महिलाएं और एक 10 महीने का बच्चा शामिल है। हादसे में बस और ट्रक चालकों की भी मौत हो गई।

चश्मदीदों के मुताबिक, बस में पहली छह पंक्तियों में बैठे यात्री कुचल गए और पत्थर के नीचे दब गए क्योंकि टिपर लॉरी बस के अंदर घुस गई थी।

चश्मदीदों ने बताया कि टिपर तेज रफ्तार से चल रहा था, कई गाड़ियों को ओवरटेक कर रहा था, और अचानक दाईं ओर मुड़ गया, जिससे सामने से आ रही बस से उसकी टक्कर हो गई।

श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 7 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।

राज्य सरकार ने हर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की, जबकि टीजीएसआरटीसी ने अतिरिक्त 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं, घायलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और सरकार उनके पूरे इलाज का ख्याल रखेगी।

स्वास्थय मंत्री राजा नरसिम्हा ने भी पीएमआर हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को छोड़कर जिसे सिर में चोट लगी है, सभी को मामूली चोटें आई हैं।

इस बीच, बस कंडक्टर की शिकायत पर, पुलिस ने टिपर चालक के खिलाफ भारत न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (1) के तहत मामला दर्ज किया है।

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Created On :   3 Nov 2025 6:21 PM IST

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