कानून: कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए एसपी के तबादले की मांग वाली टीएमसी की अपील खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए एसपी के तबादले की मांग वाली टीएमसी की अपील खारिज की
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एसपी धनराम सिंह के पश्चिम बंगाल से तबादले की मांग वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की अपील खारिज की।

कोलकाता, 23 मई (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एसपी धनराम सिंह के पश्चिम बंगाल से तबादले की मांग वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की अपील खारिज की।

एसपी धनराम सिंह ने एनआईए टीम का नेतृत्व किया था, जिसने दिसंबर 2022 में पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपतिनगर में हुए विस्फोट के सिलसिले में बीते महीने दो टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया था। इस विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

टीएमसी ने धनराम सिंह पर गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले, भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के साथ बंद कमरे में बैठक करने का आरोप लगाया था।

टीएमसी ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल में एनआईए के अधीक्षक के रूप में धनराम सिंह के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की मांग के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से संपर्क किया।

पोल पैनल ने टीएमसी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एनआईए के अधिकारी का तबादला एजेंसी का आंतरिक मामला है। इसलिए हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   23 May 2024 9:02 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story