सीबीआई कोर्ट ने पूर्व सेंट्रल एक्साइज सुपरिटेंडेंट को रिश्वत मामले में चार साल की सजा सुनाई

सीबीआई कोर्ट ने पूर्व सेंट्रल एक्साइज सुपरिटेंडेंट को रिश्वत मामले में चार साल की सजा सुनाई
सिलीगुड़ी स्थित सीबीआई कोर्ट ने रिश्वत के एक मामले में सेंट्रल एक्साइज विभाग के पूर्व सुपरिटेंडेंट अचिंत्य कुमार प्रमाणिक को चार साल की कठोर कैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

सिलीगुड़ी, 27 फरवरी (आईएएनएस)। सिलीगुड़ी स्थित सीबीआई कोर्ट ने रिश्वत के एक मामले में सेंट्रल एक्साइज विभाग के पूर्व सुपरिटेंडेंट अचिंत्य कुमार प्रमाणिक को चार साल की कठोर कैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत ने 26 फरवरी 2026 को यह फैसला सुनाया। दोषी उस समय कूच बिहार डिवीजन में असिस्टेंट कमिश्नर, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के कार्यालय में सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात थे।

सीबीआई के मुताबिक, यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 14 सितंबर 2015 को दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी अधिकारी ने एक निजी फर्म के मालिक से एक लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी।

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की प्रारंभिक जांच की और अगले ही दिन 15 सितंबर 2015 को जाल बिछाकर कार्रवाई की। जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी को शिकायतकर्ता से 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मौके से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई थी।

सीबीआई ने विस्तृत जांच के बाद 30 दिसंबर 2015 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई अदालत में शुरू हुई। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने सबूत और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। दोषी को चार वर्ष की कठोर कैद के साथ 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है। इस फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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Created On :   27 Feb 2026 6:36 PM IST

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