आईएएनएस न्यूज प्वाइंट: पंजाब कैबिनेट ने 3,842 अस्थायी न्यायिक पदों को स्थायी किया
चंडीगढ़, 9 मार्च (आईएएनएस)। पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक शाखा की 3,842 अस्थायी पदों को स्थायी करने की मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में यहां मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि न्यायिक पदों को दो दशकों से अधिक समय से अस्थायी के रूप में नामित किया गया था और उन्हें जारी रखने के लिए हर साल वित्त विभाग के साथ-साथ गृह मामलों और न्याय विभाग की मंजूरी की आवश्यकता होती थी।
उन्होंने कहा, "स्थायी पदों में परिवर्तन से हर साल पदों की निरंतरता प्राप्त करने में होने वाली अनावश्यक परेशानी को खत्म करने में मदद मिलेगी।"
इसके अलावा, पोक्सो और बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने ऐसे लंबित मामलों के निपटारे के लिए संगरूर और तरनतारन जिलों में दो फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने की सहमति दी।
मंत्रिमंडल ने इन अदालतों के लिए 18 सहायक कर्मचारियों के साथ-साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के दो पदों सहित 20 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी।
निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) के 189 पदों को पुनर्जीवित करने और 1,390 ऐसे अतिरिक्त पद सृजित करने की सहमति दी। चिकित्सा अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए व्यापक जनहित में यह निर्णय लिया गया है।
चिकित्सा अधिकारियों (सामान्य) के 1,940 रिक्त पदों को पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) के दायरे से बाहर निकालकर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट के माध्यम से भरा जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने नये अपग्रेड किये गये गुरदासपुर के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए चार चिकित्सा अधिकारी, पांच स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन, एक्स-रे तकनीशियन, ऑपरेशन थिएटर सहायक, दो मल्टीटास्क वर्कर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, विशेषज्ञ चिकित्सक आदि सहित 20 नये पद सृजित करने की सहमति दी।
मंत्रिमंडल ने 829 आम आदमी क्लीनिक (एएसी) की स्थापना को भी पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी, जिनमें से 308 शहरी क्षेत्रों में और 521 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।
कैबिनेट ने खाद्यान्नों के सुचारू और निर्बाध परिवहन के लिए पंजाब खाद्यान्न परिवहन नीति, 2024 और पंजाब श्रम एवं कार्टेज नीति, 2024 को भी मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने मौजूदा एक करोड़ रुपये की बजाय दो करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ बढ़ाने को मंजूरी दी। इससे राज्य के एक लाख से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा क्योंकि वे इस योजना के तहत पाँच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे।
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Created On :   9 March 2024 7:30 PM IST