क्रिकेट: 'टीम के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा', एसआरएच छोड़ने की खबरों पर नितीश कुमार रेड्डी का बयान

टीम के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, एसआरएच छोड़ने की खबरों पर नितीश कुमार रेड्डी का बयान
ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को लेकर चर्चा चल रही थी कि वह आईपीएल में अपनी मौजूदा टीम सनराइजर्स हैदराबाद का साथ छोड़कर अगले सीजन में किसी दूसरी टीम के साथ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। नितीश ने इस खबर का खंडन किया है।

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को लेकर चर्चा चल रही थी कि वह आईपीएल में अपनी मौजूदा टीम सनराइजर्स हैदराबाद का साथ छोड़कर अगले सीजन में किसी दूसरी टीम के साथ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। नितीश ने इस खबर का खंडन किया है।

खबरें आई थी कि एसआरएच में चौथे नंबर पर खुद की जगह हेनरिक क्लासेन को मौके देने के फैसले से नितीश संतुष्ट नहीं हैं और टीम छोड़ने का मन बना रहे हैं।

नितीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मैं शोरगुल से दूर रहना पसंद करता हूं, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए। एसआरएच के साथ मेरा रिश्ता विश्वास, सम्मान और वर्षों के साझा जुनून पर आधारित है। मैं हमेशा इस टीम के साथ खड़ा रहूंगा।"

आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले एसआरएच ने छह करोड़ रुपए में रेड्डी को रिटेन किया था। टीम ने इतनी बड़ी राशि में उन्हें रिटेन करने का फैसला आईपीएल 2024 में उनके द्वारा 13 मैचों में 303 रन बनाने और तीन विकेट लेने वाले प्रदर्शन के बाद किया। इसी प्रदर्शन के बाद उन्हें भारत की टी20 टीम में भी जगह मिली थी।

रेड्डी आईपीएल 2025 में प्रभावी प्रदर्शन करने में नाकाम रहे थे। 13 मैचों में वह केवल 182 रन बना पाए। वहीं, इंजरी से हाल ही में उबरने के कारण उन्हें गेंदबाजी के ज्यादा अवसर नहीं मिले।

नितीश रेड्डी को बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के बाद इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई थी। इंग्लैंड के खिलाफ वह सीरीज का दूसरा और तीसरा टेस्ट खेले। लेकिन, उनका प्रदर्शन साधारण रहा। चौथे टेस्ट से पहले इंजर्ड होकर वह सीरीज से बाहर हो गए। वह भारत लौट चुके हैं।

नितीश इंजरी के साथ ही कानूनी मामले में भी फंसे हैं। उनकी पूर्व टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी स्क्वायर द वन ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11(6) के तहत 5 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए उनके खिलाफ याचिका दायर की है। रेड्डी पर प्रबंधन समझौते का उल्लंघन करने और बकाया राशि का भुगतान न करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी।

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Created On :   27 July 2025 9:35 PM IST

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