दिल्ली चीनी मांझे की खरीद ब्रिकी में संलिप्त पाए जाने पर आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली  चीनी मांझे की खरीद ब्रिकी में संलिप्त पाए जाने पर आरोपी गिरफ्तार
भारत में चीनी मांझों की खरीद-बिक्री प्रतिबंधित है। इसके बावजूद दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पुलिस को जानकारी मिली कि कोई शख्स अवैध रूप से चीनी मांझों की खरीद-बिक्री में संलिप्त है।

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। भारत में चीनी मांझों की खरीद-बिक्री प्रतिबंधित है। इसके बावजूद दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पुलिस को जानकारी मिली कि कोई शख्स अवैध रूप से चीनी मांझों की खरीद-बिक्री में संलिप्त है।

पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद जमीर के रूप में हुई है। उसके पास से चीनी मांझे के 30 रोल भी बरामद हुए हैं।

इसके बाद पुलिस ने इस बारे में शीर्ष पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस के निर्देश पर बाकायदा एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उस आरोपियों को ना महज गिरफ्तार किया, बल्कि उसके पास 30 प्रतिबंधित चीनी मांझे की रील भी बरामद की।

पुलिस उसे गिरफ्तार करके अब उससे पूछताछ करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है, ताकि इस पूरे मामले के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जा सके।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, चीनी मांझे की खरीद ब्रिकी प्रतिबंधित है, जिसे देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(ए) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

हालांकि, आरोपी के खिलाफ किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। लेकिन, पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमारे लिए इस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच करना इसलिए जरूरी हो जाता है, ताकि इस बात की जानकारी जुटाई जा सके कि प्रतिबंधित अवैध चीनी मांझे की खरीद ब्रिकी में कोई और शामिल तो नहीं है।

बता दें कि भारत में चीनी मांझे की बिक्री और खरीद अवैध है। इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत इसका उपयोग या व्यापार दंडनीय अपराध माना जाएगा। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।

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Created On :   8 Aug 2026 2:21 PM IST

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