अपराध: दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के दोषी को पैरोल दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के दोषी को पैरोल दी
दिल्ली हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी हरीश यादव को तीन हफ्ते की पैरोल की इजाजत दी।

नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी हरीश यादव को तीन हफ्ते की पैरोल की इजाजत दी।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता के आदेश के अनुसार, हरीश यादव को अपनी सजा से जुड़ा जुर्माना भरने के लिए धन की व्यवस्था करने और परिवार के साथ सामाजिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए तीन हफ्ते की पैरोल दी गई।

हरीश यादव को 10 साल की सजा पूरी करने के बावजूद, जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद का सामना करना पड़ा।

रिपोर्ट के अनुसार, पैरोल के लिए हरीश यादव की याचिका पहले खारिज कर दी गई थी। याचिका को इस आधार पर खारिज किया गया था कि सामाजिक संबंधों के आधार पर उनकी अपील दिल्ली जेल नियम 2018 के नियम 1211 के तहत राहत पाने के लिए शर्तों को पूरा नहीं करती है।

हालांकि, न्यायमूर्ति मेंदीरत्ता ने कहा कि यादव ने अपनी मूल सजा लगभग पूरी कर ली है। उनका जेल आचरण संतोषजनक था और 2021 में उनके द्वारा प्राप्त आपातकालीन पैरोल का दुरुपयोग नहीं किया गया।

अदालत ने यादव की रिहाई के लिए 25 हजार रुपये का निजी मुचलका अनिवार्य किया और उसे पैरोल की अवधि समाप्त होने पर तुरंत जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   12 March 2024 11:27 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story