आईएएनएस न्यूज प्वाइंट: दिल्ली हाई कोर्ट ने फर्जी जमानत आदेश बनाने वाले वकील के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने फर्जी जमानत आदेश बनाने वाले वकील के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन कैदियों की सहायता के लिए नियुक्त एक वकील पर जालसाजी का आरोप सामने आया है।

नई दिल्ली, 16 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन कैदियों की सहायता के लिए नियुक्त एक वकील पर जालसाजी का आरोप सामने आया है।

वकील ने कथित तौर पर एक फर्जी जमानत आदेश बनाया और प्रसारित किया है, जिसे कथित तौर पर उच्च न्यायालय ने कभी जारी किया ही नहीं था।

इस घटना के सामने आने के बाद उच्च न्यायालय ने मामले की गहन जाँच के लिए पुलिस शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया।

अदालत को बताया गया कि वकील ने एक महिला आरोपी को फर्जी जमानत आदेश तैयार कर दिया, जिसे उसने जेल में मुलाकात के दौरान अपनी माँ को सौंप दिया।

अदालत ने इस घटना पर आश्चर्य तथा चिंता व्यक्त की, और न्यायिक दस्तावेज़ बनाने की गंभीरता तथा कानूनी प्रणाली की अखंडता पर इसके प्रभाव पर जोर दिया।

इस गंभीर विश्वासघात और संभावित आपराधिक कृत्य को संबोधित करने के लिए, अदालत ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को तत्काल जाँच के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है।

जब कैदी की माँ सायरा बानो ने अपनी बेटी की जमानत याचिका की स्थिति पर स्पष्टता की माँग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तब कहीं जाकर जाली दस्तावेज के अस्तित्व का खुलासा हुआ।

विचाराधीन दस्तावेज़ में झूठा दावा किया गया था कि 18 नवंबर 2023 को उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका स्वीकार की गई थी जिससे तत्काल संदेह पैदा हुआ क्योंकि अदालत सप्ताहांत पर काम नहीं करती है।

आगे की जांच से पता चला कि इस तरह के जमानत आवेदन का कोई रिकॉर्ड कभी दायर नहीं किया गया था या आदेश के लिए आरक्षित नहीं किया गया था, जो दस्तावेज़ की धोखाधड़ी प्रकृति की पुष्टि करता हो।

भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब हाई कोर्ट ने अहम कदम उठाया है।

इसने दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट से प्राप्त दस्तावेजों पर क्यूआर कोड, डिजिटल हस्ताक्षर और आधिकारिक प्रतीक के उपयोग पर जोर देते हुए, अपने आदेशों और निर्णयों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए प्रक्रियाएँ जारी की हैं।

अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रामाणिक दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से और बिना किसी लागत के प्राप्त किया जा सकता है, जिससे व्यक्तियों को न्यायिक आदेशों की वैधता को सत्यापित करने का एक विश्वसनीय साधन प्रदान किया जा सकता है।

पुलिस जाँच का आदेश देने के अलावा, न्यायमूर्ति शर्मा ने प्रभावित कैदी की सहायता के लिए वकील हर्ष प्रभाकर को न्याय मित्र नियुक्त किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे उचित कानूनी प्रतिनिधित्व मिले।

अदालत ने जनता और कैदियों को अदालती दस्तावेजों के सत्यापन के बारे में शिक्षित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसमें अपने आदेश का हिंदी में अनुवाद करना और इसे व्यापक रूप से प्रसारित करना शामिल है।

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Created On :   16 March 2024 10:14 AM GMT

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